पूर्व मुखिया की हत्या के अभियुक्त की जमानत पर हुई सुनवाई

छपरा(कोर्ट) : मकेर की भाथा पंचायत के मुखियापति व पूर्व मुखिया की हत्या मामले में बनाये गये अभियुक्त द्वारा दाखिल जमानत याचिका पर जिला जज के न्यायालय में सुनवाई की गयी. जिला जज रमेश तिवारी ने आरोपित परसा थाना क्षेत्र के चेतनबिगहा निवासी करीमुल्लाह की नियमित जमानत याचिका संख्या 33/18 पर सुनवाई करते हुए याचिका […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 10, 2018 4:07 AM

छपरा(कोर्ट) : मकेर की भाथा पंचायत के मुखियापति व पूर्व मुखिया की हत्या मामले में बनाये गये अभियुक्त द्वारा दाखिल जमानत याचिका पर जिला जज के न्यायालय में सुनवाई की गयी. जिला जज रमेश तिवारी ने आरोपित परसा थाना क्षेत्र के चेतनबिगहा निवासी करीमुल्लाह की नियमित जमानत याचिका संख्या 33/18 पर सुनवाई करते हुए याचिका को आगे की सुनवाई के लिए एडीजे नवम के न्यायालय में ट्रांसफर करने का आदेश दिया. विदित हो कि आरोपित, जो हत्या मामले में अप्राथमिकी अभियुक्त है,

ने चार जनवरी को कोर्ट में सरेंडर किया था, जिसे न्यायालय द्वारा जेल भेज दिया गया था. बताते चलें कि भाथा पंचायत की मुखिया नीलम देवी के पति व पूर्व मुखिया अनिल कुमार सिंह चार जून, 2017 को गंभीर रूप से जख्मी हालत में सड़क पर पड़े मिले थे, जिन्हें इलाज के लिए पटना ले जाया गया. जहां रूबन अस्पताल में उपचार के दौरान उनकी मौत हो गयी थी. इस मामले में मृतक के भाई मकेर के ठहरा निवासी चंद्रभूषण सिंह ने मकेर थाना कांड संख्या 87/17 में एक प्राथमिकी दर्ज करायी थी.

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