चचेरे भाई की हत्या के मामले में दोषी करार

छपरा(कोर्ट) : पारिवारिक विवाद को लेकर चचेरे भाई की चाकू मारकर हत्या कर दिये जाने के मामले के आरोपित को न्यायालय ने दोषी करार दिया है. गुरुवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम अशोक कुमार गुप्ता ने अमनौर थाना कांड संख्या 36/12 के सत्रवाद 630/12 में सुनवाई करते हुए मामले के आरोपित अमनौर थाना […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 26, 2018 5:50 AM

छपरा(कोर्ट) : पारिवारिक विवाद को लेकर चचेरे भाई की चाकू मारकर हत्या कर दिये जाने के मामले के आरोपित को न्यायालय ने दोषी करार दिया है. गुरुवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम अशोक कुमार गुप्ता ने अमनौर थाना कांड संख्या 36/12 के सत्रवाद 630/12 में सुनवाई करते हुए मामले के आरोपित अमनौर थाना क्षेत्र के खोड़ीपाकर गोविंद निवासी राजनाथ मांझी को भादवि की धारा 302 के तहत दोषी करार दिया है.

जबकि इसी मामले में आरोपित राजनाथ की पत्नी राजमुनिया देवी को साक्ष्य के अभाव में बरी किये जाने का आदेश दिया है. सजा कि बिंदु पर 31 को सुनवाई की जायेगी. पारिवारिक विवाद को लेकर आरोपित एवं उसके चचेरे भाई लालमोहन मांझी की पत्नी के बीच झगड़ा हुआ इसको लेकर राजनाथ मांझी ने अपने चचेरे भाई लालमोहन को रात्रि में चाकू मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया था. जख्मी को उपचार के लिए सदर अस्पताल लाया गया जहां चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया था. पटना में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गयी थी.

जख्मी ने स्वयं प्राथमिकी दर्ज कराते हुए राजनाथ एवं उसकी पत्नी को आरोपित किया था.

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