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पोक्सो एक्ट का आरोपित दोषी करार, 24 को फैसला छपरा(कोर्ट) : एक नाबालिग लड़की को घरेलू कार्य कराने के बहाने अपने घर में बुलाने और उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास करने के मामले में बनाये गये आरोपित को न्यायालय ने दोषी करार दिया है. बुधवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सह पोक्सो एक्ट […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | April 19, 2018 4:32 AM

पोक्सो एक्ट का आरोपित दोषी करार, 24 को फैसला

छपरा(कोर्ट) : एक नाबालिग लड़की को घरेलू कार्य कराने के बहाने अपने घर में बुलाने और उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास करने के मामले में बनाये गये आरोपित को न्यायालय ने दोषी करार दिया है. बुधवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सह पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश अशोक कुमार गुप्ता ने गड़खा थाना कांड संख्या 183/17 की अंतिम सुनवाई की, जिसमें लोक अभियोजक सुरेंद्र नाथ सिंह और उनकी सहायक पिंकी कुमारी ने सरकार की ओर से अपना पक्ष रखा, तो वहीं बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने आरोपित को निर्दोष बताते हुए उसके पक्ष में बहस किया.
दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायाधीश ने आरोपित को दोषी करार दिया और सजा कि बिंदु पर 24 अप्रैल को फैसला सुनाने का आदेश दिया है. ज्ञात हो कि गड़खा थाना क्षेत्र के कुचाव निवासी कन्हैया राय जो इस मामले में आरोपित है और दोषी करार दिया गया है, पर उसी गांव की एक 13 वर्षीया किशोरी ने 26 अप्रैल, 2017 को थाने में मामला दर्ज कराया था. आरोप था कि आरोपित ने उसे गेहूं फटकने के बहाने उसे अपने घर ले गया और कमरे में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की.
विरोध करने पर उसने उसके कपड़े फाड़ दिये फिर भी वह किसी तरह उसके चंगुल से निकल अपने घर गयी. उसकी हालत देख बड़ी बहन ने पूछा तो सारी घटना बतायी. बड़ी बहन ने इसकी जानकारी पूरे परिवार को दी. जब वे सब केश करने थाना जा रहे थे तो रास्ते में कन्हैया ने सभी की हत्या कर देने का भय दिखा उन्हें वापस करा दिया. लेकिन अगले दिन पीड़ित के पिता के आने पर मामला दर्ज हो सका था.

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