छपरा : बिहार के छपरा में कोर्टने रेलवे सुरक्षा बल में पदस्थापित बड़े भाई की अनुपस्थिति में उनकी पत्नी के साथ छेड़खानी करने व विरोध करने पर मारपीट किये जाने के मामले में आरोपित देवर को सजा सुनायी है. मामला जलालपुर थाना क्षेत्र के बेलकुंडा गांव की है, जहां के निवासी व रेलवे सुरक्षा बल में एसआई सरोज कुमार सिंह को न्यायालय द्वारा दो धाराओं के तहत सजा सुनायी गयी है. व्यवहार न्यायालय के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी तेरह छेदी राम ने जलालपुर थाना कांड संख्या 42/05 में अंतिम सुनवाई की जिसमें जिला अभियोजन एवं बचाव पक्ष के द्वारा बहस किया गया. दोनों पक्षों की बहस सुनने के उपरांत न्यायिक पदाधिकारी ने आरोपित सरोज कुमार सिंह को भादवि की धारा 323 में 6 माह और धारा 354 के तहत एक वर्ष की सजा सुनाई है. दोनों सजाएं साथ-साथ चलेगी.
हालांकि, तीन वर्ष से कम अवधि की सजा होने के कारण जमानत देने का भी आदेश दिया है. विदित हो कि 20 मई 2005 को आरोपित के विरुद्ध उसकी भाभी ने थाना में एक प्राथमिकी दर्ज करायी थी. जिसमें कहागया था कि उसके पति रेलवे सुरक्षा बल सोनपुर में पदस्थापित है और वह घर मे अकेली रहती है. जिसका लाभ उठाते हुए देवर जो मुगलसराय में आरपीएफ में कार्यरत हैं उसके साथ छेड़खानी करने लगे जिसका विरोध करने पर उन्होंने मारपीट कर वस्त्र फाड़ दिया.