13.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

घोटाले के आरोपित की जमानत हुई नामंजूर

माओवादी जोनल कमांडर का जमानत आवेदन स्थानांतरित छपरा(कोर्ट) : माओवादी घटना को अंजाम देने के लिए गड़खा थाने के मुबारकपुर स्थित माओवादी सदस्य के घर पर एकत्रित हुए संगठन के हार्डकोर सदस्यों की गिरफ्तारी मामले में आरोपित बनाये गये जोनल कमांडर व सहयोगी की नियमित जमानत याचिका पर जिला जज के कोर्ट में सुनवाई की […]

माओवादी जोनल कमांडर का जमानत आवेदन स्थानांतरित

छपरा(कोर्ट) : माओवादी घटना को अंजाम देने के लिए गड़खा थाने के मुबारकपुर स्थित माओवादी सदस्य के घर पर एकत्रित हुए संगठन के हार्डकोर सदस्यों की गिरफ्तारी मामले में आरोपित बनाये गये जोनल कमांडर व सहयोगी की नियमित जमानत याचिका पर जिला जज के कोर्ट में सुनवाई की गयी. बुधवार को मकेर के बाढ़ीचक दिघी निवासी कमांडर अमीन सहनी व सहयोगी सीतामढ़ी के सुभईगढ़ निवासी मुकेश पटेल की संयुक्त नियमित याचिका संख्या 1589/18 पर जिला जज रमेश तिवारी ने सुनवाई की. न्यायाधीश ने याचिका पर सुनवाई करते हुए उसे अग्रेतर सुनवाई के लिए एडीजे एकादश के न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया है.
विदित हो कि गड़खा थाने के तत्कालीन थानाध्यक्ष रमेश महतो को 5 जनवरी, 2016 की रात पौने 10 बजे गुप्त सूचना मिली थी कि मुबारकपुर के दिलीप मांझी के घर पर माओवादी सदस्य किसी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं. सूचना पर उन्होंने आधा दर्जन थाने के थानाध्यक्ष व पुलिस के साथ रात्रि में ही दिलीप के घर पर छापेमारी की. पुलिस ने वहां से दिलीप मांझी के साथ ही अमित मांझी, जीतन मांझी और जितेंद्र राम को असलहे के साथ गिरफ्तार किया था. गिरफ्तार दिलीप ने पुलिस के समक्ष उपरोक्त दोनों के अलावा अन्य की इस मामले में संलिप्तता बतायी थी. इस वजह दोनों को अभियुक्त बनाया गया था. इस मामले में थानाध्यक्ष ने थाना कांड संख्या 5/16 में उपरोक्त समेत एक दर्जन अन्य को अभियुक्त बनाते हुए प्राथमिकी दर्ज करायी थी. ज्ञात हो कि दोनों आरोपित मकेर के बाढ़ीचक दियारा मामले जिसमें पुलिस ने भारी संख्या में असलहे के साथ माओवादियों को गिरफ्तार किया था, में भी आरोपित हैं और मंडलकारा में काराधीन हैं.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें