छपरा : जिला के मशरक थाना क्षेत्र की एक नाबालिग के साथ चाकू के बल पर दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी की ब्लड सेम्पल लेने का कोर्ट ने आदेश दिया है. व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सह पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश सत्यप्रकाश मिश्र ने पॉक्सो वाद संख्या 5/18 के आरोपी मशरक थाना क्षेत्र के चैनपुर चमरिया निवासी विकास साह का सेम्पल लेने का आदेश उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में मंडल कारा अधीक्षक को दिया है.
दुष्कर्म मामले में दर्ज मशरक थाना कांड संख्या 302/17 के अनुसंधान कर्ता के द्वारा सेम्पल के लिये कोर्ट में एक आवेदन दिया गया है. अनुसंधानकर्ता ने आवेदन में कहा है कि इस मामले की पीड़िता को वाद में विधिक सहायता प्राप्त है और जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा उच्च न्यायालय में दाखिल सीडब्लूजेसी संख्या 590/18 में न्यायमूर्ति ने सुनवाई करते हुए आरोपी के डीएनए टेस्ट के लिए ब्लड सेम्पल लेने का आदेश दिया है. आवेदन में आग्रह किया गया है कि मंडलकारा अधीक्षक को आदेश दिया जाये कि वे आरोपित का सेम्पल अनुसंधानकर्ता को मुहैया कराये ताकि उक्त सेम्पल को जांच हेतु पटना एम्स भेजा जा सके.
विदित हो कि एक वर्ष पूर्व एक किशोरी ने मशरक थाना में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए अपने पड़ोसी युवक को अभियुक्त बनायी थी. आरोप में कही थी कि वह घर में अकेली सोयी हुई थी कि युवक किसी तरह घर में घुस गया और गर्दन पर चाकू रख हत्या करने की धमकी देते हुए उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. ज्ञात हो कि अनुसंधान कर्ता ने इस मामले में अनुसंधान को पूर्ण करते हुए कोर्ट में अंतिम आरोप पत्र भी समर्पित कर दिया है.