पटना से अपहरण कर छपरा के डोरीगंज में हत्या कर देने का मामला

छपरा (कोर्ट) : एक निजी कंप नी के कर्मचारी का पटना से अपहरण कर छपरा के डोरीगंज में हत्या कर देने के मामले में आरोपित को न्यायालय ने दोषी करार दिया है. मंगलवार को त्वरित न्यायालय द्वितीय के न्यायाधीश श्याम किशोर साह ने डोरीगंज थाना कांड संख्या 3/99 के सत्रवाद 202/2000 में अंतिम सुनवाई की […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | May 1, 2019 5:07 AM

छपरा (कोर्ट) : एक निजी कंप नी के कर्मचारी का पटना से अपहरण कर छपरा के डोरीगंज में हत्या कर देने के मामले में आरोपित को न्यायालय ने दोषी करार दिया है. मंगलवार को त्वरित न्यायालय द्वितीय के न्यायाधीश श्याम किशोर साह ने डोरीगंज थाना कांड संख्या 3/99 के सत्रवाद 202/2000 में अंतिम सुनवाई की .

बचाव पक्ष व अभियोजन की ओर से आरोपित के पक्ष व विपक्ष में बहस की गयी. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायाधीश ने आरोपित डोरीगंज के भैरोपुर निवासी निर्मल भगत को भादवि की धारा 302 के तहत दोषी करार दिया है. सजा के बिंदु पर तीन मई को सुनवाई की जायेगी. ज्ञात हो कि पटना स्थित एसएसएल स्टील लिमिटेड कंपनी के कर्मचारी संतोष कुमार सिंह, जो जक्कनपुर में सपरिवार रहते थे, ने छह जनवरी को तकादा का 20 हजार रुपये जमा कराने कंपनी गये.
उनके साथ सहकर्मी नागेंद्र चौरसिया व निर्मल भगत भी कंपनी गये, लेकिन संतोष घर नहीं लौटे. तब अगले दिन उनकी पत्नी उषा सिंह ने जक्कनपुर थाने में पति का अपहरण हो जाने का एक मामला दर्ज कराया था. इधर नौ जनवरी को डोरीगंज थाना क्षेत्र के उकड़ी के जंगल में एक युवक का शव मिला, जिसकी पहचान संतोष सिंह के रूप में हुई. इस मामले में थाने के चौकीदार रामकिशुन महतो ने अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी थी.

Next Article

Exit mobile version