छपरा(कोर्ट) : बोलेरो खरीदने के लिए मायके से पैसा मांगकर नहीं लाने के कारण विवाहिता की हत्या कर देने के मामले में दोषी करार दिये गये पति व सास को न्यायालय ने सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. मामला दरियापुर थाना क्षेत्र के बढ़मुआ गांव की है.
मंगलवार को एडीजे प्रथम उदय कुमार उपाध्याय ने सजा की विंदु पर सुनवाई की. बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने महिला की अधिक उम्र होने व हाल ही में उनके पति की मौत होने को लेकर कम से कम सजा देने का आग्रह किया तो वहीं अभियोजन की ओर से एपीपी अनिल कुमार सिंह ने मामले की प्रकृति को देखते हुए दोनों को कड़ी से कड़ी सजा देने का अनुरोध किया.
दोनों पक्षों की बहस सुनने के उपरांत न्यायाधीश ने आरोपित दरियापुर थाना क्षेत्र के बढ़मुआ निवासी व मृतका शहनाज खातून उर्फ गुड़िया के पति मोहम्मद अजमुल्लाह अंसारी को दस वर्ष व सास सितारा खातून को आठ वर्ष कारावास की सजा सुनायी है.
वहीं मामले के अन्य आरोपितों को साक्ष्य के अभाव में बरी किये जाने का आदेश दिया है. बताते चले कि अमनौर के लच्छी कौतुका निवासी मायरा खातून ने अपने दामाद के अलावा उसके माता पिता भाई और चाचा के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी थी.
आरोप में कही थी कि उसकी पुत्री गुड़िया जो एक सरकारी स्कूल में शिक्षिका थी कि शादी अजमुल्लाह के साथ 2014 में हुई थी . शादी के बाद से ही सभी उसकी पुत्री को पैसे को लेकर प्रताड़ित करते थे. विरोध करने पर मारपीट करते थे. सभी बोलेरो खरीदने को लेकर उसपर मायके से पैसा लाने के लिए प्रताड़ित कर रहे थे.
24 मई की सुबह दामाद अजमुल्लाह उसके घर आये और काफी धमकी दिये उसी संध्या समधी मोहम्मद वकील ने फोन कर कहा कि उनकी बेटी की तबियत काफी खराब हो गयी है . सूचना पर वे सभी उनके घर पहुंचे तो देखा कि गुड़िया एक चौकी पर मृत पड़ी है. मौत का कारण पूछा तो बताया कि चौकी पर से गिरने के कारण गुड़िया की मौत हो गयी है.