मशरख विधायक अशोक सिंह हत्याकांड में बिहार के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह की याचिका पर सुनवाई
रांची/सारण : झारखंड उच्च न्यायालय में सोमवार को विधायक अशोक सिंह हत्याकांड मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह व उनके भाइयों की अपील याचिकाओं पर सुनवाई हुई. झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अमिताभ गुप्ता एवं राजेश कुमार की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई की. इस दौरान प्रभुनाथ सिंह […]
रांची/सारण : झारखंड उच्च न्यायालय में सोमवार को विधायक अशोक सिंह हत्याकांड मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह व उनके भाइयों की अपील याचिकाओं पर सुनवाई हुई. झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अमिताभ गुप्ता एवं राजेश कुमार की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई की. इस दौरान प्रभुनाथ सिंह की ओर से बहस पूरी कर ली गयी. अब विधायक की पत्नी चांदनी देवी की ओर से बहस की जायेगी.
मामले में अगली सुनवाई 25 नवंबर को निर्धारित की गयी है. हजारीबाग जिला अदालत ने अशोक सिंह हत्याकांड मामले में बिहार के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह व उनके भाई दीनानाथ सिंह और रितेश को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. अदालत के आदेश के खिलाफ प्रभुनाथ सिंह की ओर से उच्च न्यायालय में अपील याचिका दाखिल की गयी है.
सुनवाई के दौरान प्रभुनाथ सिंह की ओर से वरीय अधिवक्ता सुरेंद्र सिंह व हेमंत कुमार सिकरवार ने अदालत को बताया कि निचली अदालत ने तथ्यों पर बिना गौर किये ही उन्हें सजा सुनाई है. इस मामले में उन्हें राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया गया है. गौरतलब है कि 1995 में बिहारमें मशरख विधायक अशोक सिंह की बम मारकर उस समय हत्या कर दी गयी जब वो अपने सरकारी आवास पर लोगों के साथ बैठे थे.