जानलेवा हमला मामले में चार आरोपितों को कैद
छपरा(कोर्ट) : मामूली विवाद को लेकर चार लोगों ने 20 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति पर जानलेवा हमला कर उसे गंभीर रूप से जख्मी कर देने के मामले में न्यायालय ने चार आरोपितों को सश्रम कारावास व जुर्माने की सजा सुनायी है. मंगलवार को त्वरित न्यायालय प्रथम के न्यायाधीश श्याम किशोर साह ने रिवीलगंज थाना कांड […]
छपरा(कोर्ट) : मामूली विवाद को लेकर चार लोगों ने 20 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति पर जानलेवा हमला कर उसे गंभीर रूप से जख्मी कर देने के मामले में न्यायालय ने चार आरोपितों को सश्रम कारावास व जुर्माने की सजा सुनायी है.
मंगलवार को त्वरित न्यायालय प्रथम के न्यायाधीश श्याम किशोर साह ने रिवीलगंज थाना कांड संख्या 32/99 के सत्रवाद संख्या 292/ 02 में अंतिम सुनवाई की. बचाव पक्ष की ओर से चारों आरोपित को कम से कम सजा तो सरकार की ओर से एपीपी सुनील कुमार चौधरी ने अधिकतम सजा देने का आग्रह किया.
दोनों पक्षो की बहस सुनने के बाद न्यायाधीश ने आरोपित रिवीलगंज थाना क्षेत्र के गोदना निवासी तारकेश्वर राय, रामबाबू राय, लगनदेव राय और राजू राय को भादवि की धारा 307/149 के तहत प्रत्येक को 5 वर्ष सश्रम कारावास व दस हजार जुर्माना जिसे नहीं देने पर तीन माह अतिरिक्त की सजा सुनायी है. वहीं रामबाबू राय को धारा 307 के तहत सात वर्ष सश्रम कैद व 10 हजार जुर्माना की सजा भी सुनायी है. विदित हो कि उसी गांव के जख्मी अशोक प्रसाद ने 22 अप्रैल 1999 को मामला दर्ज कराया था.