पड़ोसी के हत्या मामले में एक आरोपित को िकया गया दोषी करार

छपरा(कोर्ट) : मोटरसाइकिल नहीं देने पर चाकू मारकर हत्या कर दिये जाने के मामले में न्यायालय ने एक आरोपित को दोषी करार दिया है. बुधवार को एडीजे एकादश सुमन कुमार दिवाकर ने तरैया थाना कांड संख्या 56/18 के सत्रवाद 447/18 में सुनवाई करते हुए मामले के एक मात्र आरोपित तरैया के रत्नाकर निवासी सुनील साह […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 19, 2019 1:10 AM

छपरा(कोर्ट) : मोटरसाइकिल नहीं देने पर चाकू मारकर हत्या कर दिये जाने के मामले में न्यायालय ने एक आरोपित को दोषी करार दिया है. बुधवार को एडीजे एकादश सुमन कुमार दिवाकर ने तरैया थाना कांड संख्या 56/18 के सत्रवाद 447/18 में सुनवाई करते हुए मामले के एक मात्र आरोपित तरैया के रत्नाकर निवासी सुनील साह को दोषी करार दिया है.

सजा कि बिंदु पर 21 दिसंबर को सुनवाई की जायेगी. ज्ञात हो कि रत्नाकर निवासी मृतक दिलीप साह की विधवा हेमंती देवी ने दो मार्च 2018 को प्राथमिकी दर्ज करायी थी. आरोप में कही थी कि उसके पति दिलीप साह होली की मार्केटिंग
करने अपने बाइक से जा रहे थे कि रास्ते में आरोपित खड़ा था, जिसने उसके पति से उनकी बाइक मांगी. पति द्वारा बाइक देने से इन्कार करने पर सुनील ने उनपर चाकू से ताबड़तोड़ प्रहार कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया.
शोर सुनकर बचाने गये भाई अनिल साह को भी आरोपित ने चाकू मारकर घायल कर दिया, जिनको इलाज के लिए पीएमसीएच भेजा गया. मामले में सरकार की ओर से लोक अभियोजक सुरेंद्र नाथ सिंह और सहायक सुशांत शेखर ने सरकार का पक्ष रखा है.

Next Article

Exit mobile version