हत्या मामले में आरोप गठन को लेकर हुई सुनवाई

छपरा(कोर्ट) : मशरक प्रखंड परिसर में तत्कालीन जदयू नेता के निजी अंगरक्षक की गोली मारकर हत्या कर दिये जाने के मामले में पुलिस पेपर व आरोप गठन को लेकर सुनवाई की गयी. आठ वर्ष पूर्व हुए इस हत्याकांड के थाना कांड संख्या 224/11 के विशेष वाद संख्या 78/15 में विशेष न्यायाधीश एडीजे पंचम धर्मेंद्र झा […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 22, 2020 6:33 AM

छपरा(कोर्ट) : मशरक प्रखंड परिसर में तत्कालीन जदयू नेता के निजी अंगरक्षक की गोली मारकर हत्या कर दिये जाने के मामले में पुलिस पेपर व आरोप गठन को लेकर सुनवाई की गयी. आठ वर्ष पूर्व हुए इस हत्याकांड के थाना कांड संख्या 224/11 के विशेष वाद संख्या 78/15 में विशेष न्यायाधीश एडीजे पंचम धर्मेंद्र झा ने मंगलवार को सुनवाई प्रारंभ किया.

बचाव पक्ष से पटना उच्च न्यायालय के अधिवक्ता राम विनय सिंह ने बहस करते हुए अपना पक्ष रखा. वहीं अभियोजन की ओर से एपीपी अखिलेश कुमार सिंह व सूचक के अधिवक्ता त्रियुगी नारायण सिंह ने आरोप गठन किये जाने को लेकर अपना पक्ष रखा.
सभी पक्षों की बहस सुनने के उपरांत न्यायाधीश ने आदेश को सुरक्षित रख लिया है. जिस पर वे चार फरवरी को अपना फैसला सुनायेंगे. वहीं मामले में अभियुक्त बनाये गये बनियापुर विधानसभा के राजद विधायक केदारनाथ सिंह कोर्ट में हाजिर हुए और पूरी सुनवाई के दौरान न्यायालय में उपस्थित रहे.
सुनवाई के बाद कोर्ट के आदेश पर वे न्यायालय से चले गये. ज्ञात हो कि 19 दिसंबर 2011 को जदयू नेता उपेंद्र सिंह के अंगरक्षक मुन्ना सिंह की प्रखंड परिसर में गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी. इस मामले में उपेंद्र सिंह ने राजद विधायक व उनके अग्रज व भतीजा समेत अन्य के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी थी.

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