एनडीपीएस मामले में एक को छह माह का कारावास

छपरा (कोर्ट) : कोर्ट हाजत में स्मैक की पुड़िया के साथ गिरफ्तार एक बंदी के मामले में न्यायालय ने उक्त बंदी को दोषी करार देते हुए कारावास व अर्थदंड की सजा सुनायी है. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम मो नइमुल्ला ने एनडीपीएस संख्या 11/07 की सुनवाई करते हुए आरोपित मुफस्सिल थाना क्षेत्र के घेघटा […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 14, 2015 8:12 AM
छपरा (कोर्ट) : कोर्ट हाजत में स्मैक की पुड़िया के साथ गिरफ्तार एक बंदी के मामले में न्यायालय ने उक्त बंदी को दोषी करार देते हुए कारावास व अर्थदंड की सजा सुनायी है.
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम मो नइमुल्ला ने एनडीपीएस संख्या 11/07 की सुनवाई करते हुए आरोपित मुफस्सिल थाना क्षेत्र के घेघटा निवासी विक्रमा सिंह के पुत्र ओमप्रकाश सिंह को छह माह का कारावास तथा अर्थदंड के रूप में पांच सौ रुपये का जुर्माना, जिसे नहीं देने पर एक माह अतिरिक्त की सजा सुनायी है. ज्ञात हो कि आठ अगस्त, 2007 को व्यवहार न्यायालय स्थित कोर्ट हाजत के प्रभारी विश्वनाथ सिंह ने बंदी ओमप्रकाश पर नगर थाना कांड संख्या 204/07 में एक प्राथमिकी दर्ज कराते हुए अभियुक्त बनाया था.
आरोप में कहा था कि न्यायालय में पेशी के लिए आये बंदियों को जब वे तलाशी लेकर कोर्ट हाजत में बंद कर रहे थे, तो तलाशी के दौरान ओमप्रकाश के पॉकेटे से स्मैक की चार पुड़िया बरामद की गयी थी.

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