जेल की खाली पड़ी जमीन में लगेंगे पेड़, होगी खेती

डीएम ने राज्य सरकार के गृह सचिव, प्रधान सचिव व कारा महानिरीक्षक को पत्र भेज कर कारा में सुधार की प्रयासों की दी जानकारी छपरा (सदर) : मंडल कारा की खाली पड़ी जमीन का उपयोग पेड़-पौधे लगाने तथा सब्जी की खेती करने के लिए किया जायेगा. इसके अलावे बंदियों की सुविधा के मद्देनजर हर हाल […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | April 21, 2015 12:00 AM
डीएम ने राज्य सरकार के गृह सचिव, प्रधान सचिव व कारा महानिरीक्षक को पत्र भेज कर कारा में सुधार की प्रयासों की दी जानकारी
छपरा (सदर) : मंडल कारा की खाली पड़ी जमीन का उपयोग पेड़-पौधे लगाने तथा सब्जी की खेती करने के लिए किया जायेगा. इसके अलावे बंदियों की सुविधा के मद्देनजर हर हाल में मई माह तक निर्माण कार्यो को पूरा कराया जायेगा.
डीएम दीपक आनंद ने मंडल कारा की पूरी स्थिति से राज्य सरकार के गृह सचिव, मुख्य सचिव तथा कारा महानिरीक्षक को पत्र भेज कर जेल की बेहतर व्यवस्था के संबंध में उठाये गये कदम व वर्तमान स्थितियों से अवगत कराया. भेजे पत्र में डीएम ने लिखा है कि गत दिन बंदी दरबार के दौरान बंदियों ने खुल कर कई निर्माण, आवास, जलापूर्ति, सफाई आदि बुनियादी जरूरतों को लेकर समस्याएं गिनायी थीं.
इन समस्याओं के निराकरण के लिए अलग-अलग भवन निर्माण, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के कार्यपालक अभियंता को निर्देशित कर महिला वार्ड के निर्माण, दो वार्डो की मरम्मत, प्रशासनिक भवन के अधूरे कार्य को पूरा करने व जलनिकासी की व्यवस्था के संबंध में चल रही योजनाओं को पूरा करने का निर्देश दिया गया है.
बंदियों के द्वारा बताया गया था कि वार्ड नंबर एक से आठ तथा वार्ड नंबर 11 एवं 16 की जजर्र स्थिति के कारण किसी भी अप्रिय घटना हो सकती है. वहीं नाले की सफाई का निर्देश कार्यपालक पदाधिकारी नगर पर्षद को दिया गया.
दो महिला एएनएम की प्रतिनियुक्ति व बागबानी लगाने का आदेश : डीएम दीपक आनंद ने प्रेषित पत्र में महिला बंदियों की सुविधा के लिए शिफ्ट वार दो महिला एएनएम की प्रतिनियुक्ति के लिए सिविल सजर्न को निर्देशित करने तथा जिला उद्यान पदाधिकारी तथा जिला कृषि पदाधिकारी से संपर्क कर जेल की खाली पड़ी भूमि को उपयोग में लाने के लिए वृक्ष रोकने व सभी खेती का निर्देश दिया गया.
अवैध सामग्री लाने पर कड़ी कार्रवाई की हिदायत : डीएम ने प्रेषित पत्र में लिखा है कि कारा के अंदर बंदियों से बातचीत में स्पष्ट तौर पर निर्देशित किया गया है कि अंदर कोई अवैध वस्तु या सामग्री किसी भी स्थिति में नहीं लाये. निरीक्षण के क्रम में अवैध सामग्री पायी गयी, तो कारा अधिनियम के तहत अन्य एक आरोप गठित कर दिया जायेगा.
शैक्षणिक तथा सांस्कृतिक सुविधा देने पर जोर
बंदियों के आग्रह पर कारा पुस्तकालय में पत्र-पत्रिकाओं की पर्याप्त व्यवस्था करने का निर्देश काराधीक्षक को दिया है. पूछताछ के दौरान बंदियों ने यह बताया कि पुस्तकालय में उपलब्ध पुस्तकें पर्याप्त नहीं होतीं. वहीं बंदियों के मनोरंजन के लिए कारा परिसर में अवस्थित बजरंग बली मंदिर में ढोलक, झाल तथा अन्य वाद यंत्र उपलब्ध कराने का निर्देश काराधीक्षक को दिया. वहीं बंदियों की रुचि के अनुसार परीक्षण कराने की व्यवस्था का भी निर्देश दिया गया.

Next Article

Exit mobile version