पैक्स अध्यक्ष व प्रबंधक की अग्रिम जमानत पर हुई सुनवाई

छपरा (कोर्ट) : धान-गेहूं अधिप्राप्ति के लाखों की सरकारी रकम की प्रति पूर्ति नहीं किये जोन के मामले में आरोपित बनाये गये पैक्स अध्यक्ष एवं प्रबंधक की अग्रिम जमानत याचिका संख्या 1182/15 पर न्यायालय में सुनवाई हुई. मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश नवनीत कुमार पांडेय ने तरैया थाना क्षेत्र के गवंद्री निवासी विकास कुमार […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | May 27, 2015 7:02 AM
छपरा (कोर्ट) : धान-गेहूं अधिप्राप्ति के लाखों की सरकारी रकम की प्रति पूर्ति नहीं किये जोन के मामले में आरोपित बनाये गये पैक्स अध्यक्ष एवं प्रबंधक की अग्रिम जमानत याचिका संख्या 1182/15 पर न्यायालय में सुनवाई हुई.
मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश नवनीत कुमार पांडेय ने तरैया थाना क्षेत्र के गवंद्री निवासी विकास कुमार सिंह और संजीव कुमार सिंह की संयुक्त याचिका पर सुनवाई करते हुए इस मामले से संबंधित कांड दैनिकी को न्यायालय में प्रस्तुत करने का आदेश दिया तथा इस पर सुनवाई की अगली तिथि 28 मई निर्धारित की है.
बताते चलें कि बिहार राज्य सहकारी बैंक की छपरा शाखा के प्रबंधक रामानुज प्रसाद ने उपरोक्त दोनों को अभियुक्त बनाते हुए नगर थाना कांड संख्या 106/13 में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए वर्ष 2012-13 में धान-गेहूं अधिप्राप्ति के तीन लाख 4960 रुपये की प्रति पूर्ति नहीं किये जाने का दोनों अभियुक्तों पर आरोप लगाया है.

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