पत्नी की हत्या करने का आरोपित पति दोषी करार

छपरा (कोर्ट) : पत्नी की हत्या कर शव को घर में ही दफना देने के आरोपित पति को न्यायालय ने हत्या में संलिप्त पाते हुए दोषी करार दिया है. मंगलवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ सतीश चंद्र राय ने मशरक थाना कांड संख्या 178/11 के आरोपित और इसी थाना क्षेत्र के हनुमानगंज निवासी […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | June 10, 2015 7:09 AM
छपरा (कोर्ट) : पत्नी की हत्या कर शव को घर में ही दफना देने के आरोपित पति को न्यायालय ने हत्या में संलिप्त पाते हुए दोषी करार दिया है. मंगलवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ सतीश चंद्र राय ने मशरक थाना कांड संख्या 178/11 के आरोपित और इसी थाना क्षेत्र के हनुमानगंज निवासी विद्याराय को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में मंडल कारा भेजने का आदेश दिया.
न्यायाधीश ने सजा सत्र वाद संख्या 129/12 में अभियोजन एवं बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद मंगलवार को सुनायी. बताते चलें कि मढ़ौरा थाना क्षेत्र के बाजीपुर निवासी देव सुंदरी देवी ने मशरक थाने में एक प्राथमिकी दर्ज कराते हुए अपने दामाद को आरोपित किया था. उसने कहा था कि उसे चार नवंबर, 2011 को सूचना मिली थी कि उसके दामाद ने उसकी बेटी प्रभावती देवी की हत्या कर शव को गायब कर दिया है.
सूचना पर वह मशरक थाने गयी. वहां से थानाध्यक्ष एवं बीडीओ उसके दामाद के घर पहुंचे और दरवाजा तोड़ घर में प्रवेश किया, तो बदबू आ रही थी. बीडीओ की मौजूदगी में घर में दफनाये गये शव को निकाला गया था.

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