पैक्स अध्यक्षों की अग्रिम याचिका पर हुई सुनवाई, अन्य दो पर 22 को होगी सुनवाई
छपरा (कोर्ट) : धान गेहूं अधिप्राप्ति के लाखों रुपये के सरकारी राजस्व को प्रतिपूर्ति नहीं किये जाने के मामले में आरोपित बनाये गये अभियुक्तों की अग्रिम जमानत याचिका पर न्यायालय में सुनवाई हुई. सोमवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश के अवकाश पर रहने के कारण अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सतीश चंद्र श्रीवास्तव ने […]
छपरा (कोर्ट) : धान गेहूं अधिप्राप्ति के लाखों रुपये के सरकारी राजस्व को प्रतिपूर्ति नहीं किये जाने के मामले में आरोपित बनाये गये अभियुक्तों की अग्रिम जमानत याचिका पर न्यायालय में सुनवाई हुई.
सोमवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश के अवकाश पर रहने के कारण अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सतीश चंद्र श्रीवास्तव ने आरोपित विकास कुमार सिंह तथा संजीव कुमार सिंह की संयुक्त याचिका संख्या 1182/15 पर सुनवाई शुरू की, जिसमें बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता ने जमानत दिये जाने का आग्रह किया, तो वहीं अभियोजन की ओर से सरकारी अधिवक्ता ने जमानत दिये जाने का विरोध किया. न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आदेश को सुरक्षित रख लिया.
वहीं, दूसरे अभियुक्तों रेखा देवी की याचिका संख्या 1048/15 तथा जुगेश्वर सिंह की याचिका 1117/15 पर संक्षिप्त सुनवाई करते हुए सुनवाई की अगली तिथि 22 जून तय की है. इन दोनों मामलों में पुलिस द्वारा न्यायालय में केस डायरी समर्पित कर दी गयी है.
ज्ञात हो कि बिहार राज्य सहकारी बैंक की छपरा शाखा के प्रबंधक रामानुज प्रसाद ने लाखों रुपये की सरकारी राशि का गबन कर लिये जाने का आरोप लगाते हुए 21 अप्रैल, 2015 को नगर थाना कांड संख्या 106/15 में 40 अध्यक्षों एवं प्रबंधकों पर प्राथमिकी दर्ज करायी थी. इनमें इन चारों द्वारा अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गयी है.