अभियुक्तों का दर्ज नहीं हुआ बयान

छपरा (कोर्ट) : पंजाब नेशनल बैंक के सवा करोड़ रुपये लूट मामले में अभियुक्तों का बयान रेकॉर्ड नहीं हो सका. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश षष्टम मो. नइमुल्ला के न्यायालय में बैंक लूट मामले के सत्रवाद संख्या 20/14 में सीआरपीसी की धारा 313 के तहत अभियुक्तों का बयान रेकॉर्ड कराये जाने को लेकर लोक अभियोजक […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | September 9, 2015 7:34 AM
छपरा (कोर्ट) : पंजाब नेशनल बैंक के सवा करोड़ रुपये लूट मामले में अभियुक्तों का बयान रेकॉर्ड नहीं हो सका. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश षष्टम मो. नइमुल्ला के न्यायालय में बैंक लूट मामले के सत्रवाद संख्या 20/14 में सीआरपीसी की धारा 313 के तहत अभियुक्तों का बयान रेकॉर्ड कराये जाने को लेकर लोक अभियोजक सुरेंद्र नाथ सिंह बेजोड़ द्वारा कोर्ट से आग्रह किया गया. परंतु इस मामले के सभी अभियुक्तों की उपस्थिति नहीं होने के कारण बयान दर्ज नहीं किया जा सका.
मामले के अभियुक्त बनियापुर थाना क्षेत्र के निवासी संजीत कुमार उर्फ पप्पू सिपाही, जो मंडल काराधीन है, तो कोर्ट में पेश हुआ लेकिन दूसरे अभियुक्त लाल मोहर सिंह ने सीआरपीसी की धारा 317 के तहत टाइम बांड का आवेदन दिया है़ कोर्ट में अभियोजन द्वारा गवाही पूरी करा दी गयी है. अब अभियुक्तों का बयान दर्ज होना बाकी है.
इसके उपरांत मामले में बहस की जायेगी. बताते चलें कि अभियोजन द्वारा पूर्व में अभियुक्तों का बयान दर्ज करवाने के लिए कोर्ट को आवेदन दिया जा चुका है.

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