जहानाबाद के डीइओ की अग्रिम याचिका खारिज

छपरा (कोर्ट) : पुत्री की हत्या कर शव गायब करने के मामले में अभियुक्त बनाये गये जहानाबाद के जिला शिक्षा पदाधिकारी की अग्रिम जमानत याचिका को न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया. शुक्रवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ग्यारह दुर्गेश मणि त्रिपाठी ने पदाधिकारी बिजुली राम की अग्रिम याचिका 2267/15 को खारिज किये जाने […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | October 9, 2015 7:32 PM
छपरा (कोर्ट) : पुत्री की हत्या कर शव गायब करने के मामले में अभियुक्त बनाये गये जहानाबाद के जिला शिक्षा पदाधिकारी की अग्रिम जमानत याचिका को न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया.

शुक्रवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ग्यारह दुर्गेश मणि त्रिपाठी ने पदाधिकारी बिजुली राम की अग्रिम याचिका 2267/15 को खारिज किये जाने का आदेश दिया है.

ज्ञात हो कि मुफस्सिल थाने के थानाध्यक्ष सुनील कुमार ने पदाधिकारी श्री राम के अलावा अपनी पत्नी शिव कुमारी देवी, पुत्र बीरू राम, पुत्री प्रियंका कुमारी व आरती कुमारी को नामजद अभियुक्त बनाते हुए थाना कांड संख्या 89/15 में एक प्राथमिकी दर्ज करवायी थी. सभी पर मनीषा कुमारी की हत्या कर शव गायब कर दिये जाने का आरोप लगा है.

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