सिपाही भरती फर्जीवाड़ा मामले में मिली जमानत

सिपाही भरती फर्जीवाड़ा मामले में मिली जमानत संवाददाता, छपरा (कोर्ट)सिपाही भरती के लिए आयोजित लिखित परीक्षा में अपनी जगह दूसरे को बैठा कर परीक्षा उत्तीर्ण करने के मामले गिरफ्तार दो अभ्यर्थियों की नियमित जमानत को प्रभारी जिला जज ने स्वीकार कर लिया है. बुधवार को प्रभारी न्यायाधीश मो. नइमुल्ला ने गिरफ्तार अभ्यर्थियों में संजय कुमार […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | November 4, 2015 8:00 PM

सिपाही भरती फर्जीवाड़ा मामले में मिली जमानत संवाददाता, छपरा (कोर्ट)सिपाही भरती के लिए आयोजित लिखित परीक्षा में अपनी जगह दूसरे को बैठा कर परीक्षा उत्तीर्ण करने के मामले गिरफ्तार दो अभ्यर्थियों की नियमित जमानत को प्रभारी जिला जज ने स्वीकार कर लिया है. बुधवार को प्रभारी न्यायाधीश मो. नइमुल्ला ने गिरफ्तार अभ्यर्थियों में संजय कुमार की याचिका संख्या 1693/15 और निशा कुमारी की 1700/15 पर सुनवाई की. सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने जमानत दिये जाने के पक्ष में अपनी दलीलें पेश की, तो वहीं अभियोजन की ओर से जमानत का विरोध किया गया. न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के उपरांत दोनों अभियुक्तों की जमानत स्वीकार कर ली. न्यायाधीश ने अपने आदेश में 10-10 हजार के दो बंधपत्र भरने के उपरांत दोनों को छोड़े जाने का आदेश दिया है. ज्ञात हो कि छपरा पुलिस केंद्र में प्रचारी प्रवर ने दोनों अभ्यर्थियों को परीक्षा में हेराफेरी कर उत्तीर्णता प्राप्त करने का आरोप लगाते हुए नगर थाना कांड संख्या 356/15 में अभियुक्त बनाया था तथा पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था.

Next Article

Exit mobile version