आयोग ने डीपीओ पर लगाया 25 हजार का जुर्माना छपरा (सारण). राज्य सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त अशोक कुमार सिन्हा ने जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाने तथा अर्थदंड की राशि की वसूली करने का आदेश जिलाधिकारी को दिया है. आयोग ने यह कार्रवाई अधिवक्ता संजय कुमार सिंह के द्वारा मांगी गयी सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने पर की है. आयोग ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अर्थदंड की राशि को डीपीओ (स्थापना) के वेतन से कटौती कर डीएम से अनुपालन प्रतिवेदन भी तलब किया है. साथ ही डीपीओ स्थापना को आदेश दिया है कि 15 दिनों के अंदर मांगी गयी सूचना उपलब्ध कराएं, अन्यथा उनके विरुद्ध अधिनियम की धारा 20(2) के तहत कार्रवाई पर विचार किया जायेगा. इस मामले में पुन: पांच जनवरी, 2016 को सुनवाई होगी. बताते चलें कि आवेदक ने महर्षि गौतम संस्कृत मध्य विद्यालय, गोदना (रिविलगंज) के एक शिक्षक को अनियमित वेतन भुगतान के बारे में सूचना मांगी थी. अनियमित ढंग से वेतन लेनेवाले शिक्षक के खिलाफ प्रधानाध्यापक शैलेंद्र प्रसाद सिन्हा ने रिविलगंज थाने में गबन की प्राथमिकी भी दर्ज करायी है.
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आयोग ने डीपीओ पर लगाया 25 हजार का जुर्माना
आयोग ने डीपीओ पर लगाया 25 हजार का जुर्माना छपरा (सारण). राज्य सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त अशोक कुमार सिन्हा ने जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाने तथा अर्थदंड की राशि की वसूली करने का आदेश जिलाधिकारी को दिया है. आयोग ने यह कार्रवाई अधिवक्ता संजय कुमार सिंह के […]
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