15.9 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

हत्या के सात आरोपितों के घर पर इस्तहार चिपकाने का आदेश

हत्या के सात आरोपितों के घर पर इस्तहार चिपकाने का आदेशमूर्ति विसर्जन के लिए जाने के दौरान हुई थी हत्यासंवाददाता, छपरा (कोर्ट)मां दुर्गा की मूर्ति विसर्जन करने जाने के दौरान एक युवक की हत्या के मामले में न्यायालय ने नामजद आरोपितों के खिलाफ इस्तहार चिपकाने का आदेश दिया है. शनिवार को अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी […]

हत्या के सात आरोपितों के घर पर इस्तहार चिपकाने का आदेशमूर्ति विसर्जन के लिए जाने के दौरान हुई थी हत्यासंवाददाता, छपरा (कोर्ट)मां दुर्गा की मूर्ति विसर्जन करने जाने के दौरान एक युवक की हत्या के मामले में न्यायालय ने नामजद आरोपितों के खिलाफ इस्तहार चिपकाने का आदेश दिया है. शनिवार को अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अष्टम संजय कुमार के न्यायालय में इस हत्याकांड के अनुसंधानकर्ता ने एक आवेदन देते हुए मामले में नामजद तथा फरार आरोपितों के खिलाफ इस्तहार चिपकाने तथा कुर्की-जब्ती करने का आदेश दिये जाने का अनुरोध किया. न्यायिक पदाधिकारी ने आवेदन पर विचार करने के उपरांत सभी नामजदों के विरुद्ध इस्तहार चिपकाने का आदेश दिया. जिन आरोपितों के विरुद्ध आदेश दिया गया है उनमें अनुज कुमार सिंह, गोरख सिंह, शाल्टी सिंह, अमित सिंह, प्रियेश कुमार, अभिषेक कुमार सिंह और शिव साह शामिल हैं. ज्ञात हो कि 30 अक्तूबर की अहले सुबह मुकरेड़ा निवासी विनय कुमार सिंह की मूर्ति विसर्जन के लिए जाने के दौरान इनई गांव में हत्या कर दी गयी थी. इस मामले में मृतक के बड़े भाई विनोद सिंह ने रिविलगंज थाना कांड संख्या 191/15 में उपरोक्त युवकों को नामजद तथा कई अज्ञात को आरोपित करते हुए प्राथमिकी दर्ज करायी थी. कांड के अनुसंधानकर्ता व रिविलगंज थानाध्यक्ष रवींद्र मोची ने आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए न्यायालय से वारंट निर्गत द्वारा लगातार छापेमारी करने के साथ ही सभी पर आत्मसमर्पण करने का दबाव बनाने के उद्देश्य से न्यायालय की प्रक्रियाओं को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं. आइओ का अगला कदम आरोपितों के विरुद्ध कुर्की-जब्ती का आदेश प्राप्त करना होगा, ताकि उन सभी के घरों की कुर्की कर संपत्ति को जब्त किया जा सके. हालांकि उन्होंने अपने आवेदन में इसका जिक्र भी किया है.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें