जानलेवा हमला करनेवाले को 10 वर्षों की सजा

जानलेवा हमला करनेवाले को 10 वर्षों की सजा10 हजार रुपये आर्थिक दंड भीसंवाददाता, छपरा (कोर्ट)पुराने विवाद को लेकर पिता-पुत्र पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला करने के मामले में न्यायालय ने एक आरोपित को सश्रम कारावास व अर्थ दंड की सजा सुनाई है. शनिवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अष्टम विनोद मिश्रा ने बनियापुर […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | November 7, 2015 7:31 PM

जानलेवा हमला करनेवाले को 10 वर्षों की सजा10 हजार रुपये आर्थिक दंड भीसंवाददाता, छपरा (कोर्ट)पुराने विवाद को लेकर पिता-पुत्र पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला करने के मामले में न्यायालय ने एक आरोपित को सश्रम कारावास व अर्थ दंड की सजा सुनाई है. शनिवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अष्टम विनोद मिश्रा ने बनियापुर थाना कांड संख्या 168/09 के सत्र वाद संख्या 556/14 के मामले में आरोपित बनाये गये बनियापुर थाने के पिठौरा तख्त निवासी नेमी सिंह उर्फ नेमु को भादवि की धारा 325 के तहत तीन वर्षों की सश्रम कारावास व दो हजार रुपये अर्थदंड तथा धारा 307/149 में 10 वर्षों की सजा व 10 हजार रुपये अर्थदंड लगाये गये हैं, जिसे नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. हालांकि उपरोक्त दोनों सजा साथ-साथ चलेगी. ज्ञात हो कि बनियापुर के पिठौरा तख्त निवासी राजनारायण एवं उनके पुत्र संजय सिंह पर उस वक्त जानलेवा हमला किया गया था, जब पिता-पुत्र दोनों आलू की खेती के लिए खेत तैयार कर रहे थे. इस मामले में जख्मी संजय ने प्राथमिकी दर्ज कराते हुए नेमी सिंह के अलावा शंभु सिंह, अखिलेश सिंह, प्रदीप सिंह और प्रफुल सिंह को नामजद किया था.

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