नौ माह तक प्रत्येक तिथि पर कोर्ट में प्रस्तुत होंगे विधायक

छपरा (कोर्ट) : मशरक प्रखंड परिसर में स्थानीय नेता के निजी अंगरक्षक की गोली मार कर हत्या कर दिये जाने के मामले में अभियुक्त बनाये गये तथा आत्मसर्मपण के उपरांत जेल भेजे गये राजद विधायक की न्यायालय द्वारा जमानत स्वीकृत कर ली गयी. उक्त जमानत उच्च न्यायालय के आदेश पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | November 10, 2015 7:54 PM

छपरा (कोर्ट) : मशरक प्रखंड परिसर में स्थानीय नेता के निजी अंगरक्षक की गोली मार कर हत्या कर दिये जाने के मामले में अभियुक्त बनाये गये तथा आत्मसर्मपण के उपरांत जेल भेजे गये राजद विधायक की न्यायालय द्वारा जमानत स्वीकृत कर ली गयी.

उक्त जमानत उच्च न्यायालय के आदेश पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम अशोक कुमार गुप्ता ने स्वीकृत की है. मंगलवार को बनियापुर के राजद विधायक केदारनाथ सिंह के अधिवक्ता नीरज कुमार श्रीवास्तव व सहायक दीपक कुमार सिन्हा ने उच्च न्यायालय के आदेशानुसार दो जमानदारों द्वारा भरे गये 10-10 हजार के दो बंधपत्रों को न्यायाधीश के समक्ष दाखिल किया.

बंधपत्र के साथ उपस्थित दोनों जमानतदारों की जांच के उपरांत न्यायाधीश ने बंधपत्र को स्वीकृत करते हुए विधायक को मुक्त करने के लिए मंडल कारा को मुक्तिपत्र भेजे जाने का आदेश दिया. बताते चलें कि उच्च न्यायालय ने विधायक को जमानत किये जाने के साथ एक शर्त भी जोड़ दिया है

कि उनके नौ माह तक न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रत्येक तिथि को सदेह उपस्थित हो उचित पैरवी करनी होगी. यदि तीन तिथियों में वे प्रस्तुत नहीं होते हैं, तो न्यायालय उनके बंधपत्र को खारिज कर सकता है.

Next Article

Exit mobile version