पत्नी के हत्यारे को सात वर्ष सश्रम कारावास

छपरा (कोर्ट) : दहेज में नकद व मोटरसाइकिल नहीं मिलने पर विवाहिता की हत्या कर दिये जाने के मामले में न्यायालय ने आरोपित पति को सात वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. सोमवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम मो. नइमुल्ला ने सत्रवाद संख्या 381/13 के आरोपित अमनौर थाना क्षेत्र के पहाड़पुर […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 22, 2015 2:48 AM

छपरा (कोर्ट) : दहेज में नकद व मोटरसाइकिल नहीं मिलने पर विवाहिता की हत्या कर दिये जाने के मामले में न्यायालय ने आरोपित पति को सात वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. सोमवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम मो. नइमुल्ला ने सत्रवाद संख्या 381/13 के आरोपित अमनौर थाना क्षेत्र के पहाड़पुर निवासी वेद प्रकाश सिंह को उपरोक्त सजा सुनायी है. बताते चलें कि वैशाली जिला अंतर्गत देशरी थाने के चकिया निवासी संजय कुमार सिंह ने अमनौर थाना कांड संख्या 128/12 में एक प्राथमिकी दर्ज कराते हुए अपने बहनोई वेद प्रकाश समेत उसके अन्य परिजन को अभियुक्त बनाया था.

आरोप में कहा गया था कि अभियुक्तों ने उसकी बहन ममता कुमारी की दहेज में एक लाख नकद और बाइक नहीं मिलने के कारण उसकी हत्या कर शव का दाह संस्कार कर ही रहे थे कि उसको इसकी सूचना मिली और उसने सारण के तत्कालीन एसपी को इसकी सूचना दी. इसके बाद अपने परिजनों के साथ खुद वहां पहुंचा था. न्यायाधीश ने इस मामले में वेद प्रकाश को 14 दिसंबर को ही दोषी करार दिया था.

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