बचाव पक्ष ने आपत्ति आवेदन दिया
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अंगरक्षक हत्या मामले में राजद विधायक हुए प्रस्तुत
बचाव पक्ष ने आपत्ति आवेदन दिया छपरा (कोर्ट) : मशरक प्रखंड परिसर में स्थानीय नेता उपेंद्र सिंह के अंगरक्षक की हुई हत्या के मामले में बनियापुर के राजद विधायक कोर्ट में प्रस्तुत हुए. सोमवार को राजद विधायक केदारनाथ सिंह अंगरक्षक मुन्ना सिंह की हत्या के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम अशोक कुमार […]
छपरा (कोर्ट) : मशरक प्रखंड परिसर में स्थानीय नेता उपेंद्र सिंह के अंगरक्षक की हुई हत्या के मामले में बनियापुर के राजद विधायक कोर्ट में प्रस्तुत हुए. सोमवार को राजद विधायक केदारनाथ सिंह अंगरक्षक मुन्ना सिंह की हत्या के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम अशोक कुमार गुप्ता के न्यायालय में चल रही सत्र वाद संख्या 78/15 में प्रस्तुत हुए तथा अपनी हाजिरी देने के उपरांत कोर्ट से चले गये.
वहीं, दूसरे अभियुक्त सुधीर कुमार सिंह के अधिवक्ता द्वारा सीआरपीसी की धारा 317 के तहत आवेदन दिया गया है. इसमें उनकी तबीयत खराब होने की बात कही गयी है. वहीं, इस मामले में बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा एक आपत्ति आवेदन भी कोर्ट में दिया गया. आवेदन में अधिवक्ता ने कहा है कि 10 दिसंबर, 2015 को अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक ने कोर्ट को एक आवेदन दिया था, जिसमें कोर्ट से मांग की गयी थी कि इसी कांड को लेकर एक अलग प्राथमिकी मशरक प्रखंड प्रमुख लालती देवी द्वारा भी दर्ज करायी गयी थी, जिसमें महेश्वर सिंह समेत अन्य चार को नामजद अभियुक्त बनाया गया था,
के अभियुक्त महेश्वर सिंह के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य है. इस वजह से उन पर सम्मन निर्गत किया जाये. बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने अपर लोक अभियोजक के दिये गये आवेदन को तथ्य एवं कानून के विरुद्ध बताते हुए खारिज किये जाने का अनुरोध किया है. न्यायाधीश ने उक्त आवेदन को सुनवाई के लिए अभिलेख पर रखने का आदेश दिया है. बताते चलें कि मुन्ना सिंह की हत्या के उपरांत प्राथमिकी संख्या 224/11 उपेंद्र सिंह द्वारा दर्ज करायी गयी थी, जिसमें राजद विधायक,
उनके अग्रज दीनानाथ सिंह और भतीजे सुधीर सिंह को अभियुक्त बनाया गया था. वहीं, एक प्राथमिकी संख्या 15/12 प्रखंड प्रमुख लालती देवी द्वारा दर्ज करायी गयी थी, जिसमें महेश्वर सिंह, उपेंद्र सिंह, मिस्टर ठाकुर और संजय कुमार को अभियुक्त बनाया गया था.
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