हिंगोरा मामले में गवाह गैरहाजिर

सात आरोपितों की पेशी, एक आरोपित को पटना जेल से लाने का आदेश छपरा (कोर्ट) : गुजारत के उद्योगपति पुत्र सोहैल हिंगोरा के अपहरण मामले में शनिवार को भी गवाह प्रस्तुत नहीं हुआ, इस वजह से गवाही नहीं हो सकी. इसके पूर्व भी कई तिथियों को गवाह प्रस्तुत नहीं हो सके हैं. जबकि कोर्ट द्वारा […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 17, 2016 2:20 AM

सात आरोपितों की पेशी, एक आरोपित को पटना जेल से लाने का आदेश

छपरा (कोर्ट) : गुजारत के उद्योगपति पुत्र सोहैल हिंगोरा के अपहरण मामले में शनिवार को भी गवाह प्रस्तुत नहीं हुआ, इस वजह से गवाही नहीं हो सकी. इसके पूर्व भी कई तिथियों को गवाह प्रस्तुत नहीं हो सके हैं. जबकि कोर्ट द्वारा साक्ष्य पर वारंट भी निर्गत किया जा चुका है. शनिवार को हिंगोरा मामले में बचाव पक्ष के अधिवक्ता विरेश कुमार चौबे ने कोर्ट के समक्ष एक आवेदन दिया. जिसमें एक आरोपित को बेउर केंद्रीय कारा से छपरा बुलाये जाने का अनुरोध किया है.
आवेदन में उन्होंने मामले के आरोपित रविश कुमार जिसे कोर्ट के आदेश पर पटना हवाई अड्डा थाना कांड संख्या 159‍/09 तथा शास्त्री नगर थाना कांड संख्या 26‍/10 में पूछताछ के लिए बेउर जेल भेजा गया था को पुन: छपरा लाने का अनुरोध किया है. अधिवक्ता ने कहा है कि रविश जो अपहरण मामले में आरोपित है तथा उस वाद में साक्ष्य की प्रक्रिया चल रही है, में उसका उपस्थित रहना अनिवार्य है.
इसको लेकर उसे यहां बुलाने हेतु बेउर तथा छपरा काराधीक्षक को आदेश निर्गत किया जाये. अपर जिला एवं सत्र न्यायायाधीश प्रथम मो.नइमुल्ला ने अधिवक्ता के अनुरोध को स्वीकार करते हुए अपने कार्यालय को दोनों काराधीक्षकों को पत्र निर्गत करने का आदेश दिया है. वहीं इस मामले में आरोपित एवं मंडल कारा में बंद अभियुक्तों राम प्रकाश, सबल किशोर, नागमणी सिंह, गणेश मुंडा, संदीप महतो, गौतम कुमार कक्कु और पंकज कुमार मोती की न्यायालय में पेशी हुई. कोर्ट ने सभी आरोपितों की हिरासत की अवधि 28 जनवरी तक के लिए बढा दिया है.

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