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पूर्व मुखिया की जमानत नामंजूर

छपरा (कोर्ट) : रसूलपुर थाने के असहनी पंचायत के सरपंचपति दिलीप यादव का अपहरण के उपरांत हत्या कर दिये जाने के मामले में गिरफ्तार दो आरोपितों की जमानत याचिका को अदालत ने नामंजूर कर दिया है. शुक्रवार को अपर मुख्य न्यायाधीश आरके पांडेय की अदालत में काराधीन दो आरोपित असहनी निवासी पूर्व मुखिया इशनाथ यादव […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | February 20, 2016 12:10 AM
छपरा (कोर्ट) : रसूलपुर थाने के असहनी पंचायत के सरपंचपति दिलीप यादव का अपहरण के उपरांत हत्या कर दिये जाने के मामले में गिरफ्तार दो आरोपितों की जमानत याचिका को अदालत ने नामंजूर कर दिया है.
शुक्रवार को अपर मुख्य न्यायाधीश आरके पांडेय की अदालत में काराधीन दो आरोपित असहनी निवासी पूर्व मुखिया इशनाथ यादव व धुरापाली निवासी केशव महतो के द्वारा दाखिल अलग-अलग जमानत याचिकाओं पर सुनवाई हुई. बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं द्वारा अपने मुवक्किल को निर्दोष बताते हुए उन्हें जमानत दिये जाने का अनुरोध किया गया.
वहीं, जिला अभियोजन की ओर से दोनों आरोपितों की याचिका का विरोध करते हुए उसे नामंजूर किये जाने का अनुरोध किया गया. न्यायिक पदाधिकारी श्री पांडेय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के उपरांत याचिकाओं को नामंजूर कर दिया.

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