डीएम की पत्नी से ठगी करनेवाले की जमानत याचिका खारिज

छपरा : डीएम की पत्नी से पांच लाख रुपये की ठगी के मामले में आरोपित की जमानत याचिका मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राधेश्याम शुक्ला ने बुधवार को खारिज कर दी. ठगी करने का आरोपित उत्तरप्रदेश के गोरखपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के ईलाहीबाग मुहल्ले का निवासी तारिक मसकूर है. बताते चलें कि भगवान बाजार थाना […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | March 3, 2016 8:16 AM
छपरा : डीएम की पत्नी से पांच लाख रुपये की ठगी के मामले में आरोपित की जमानत याचिका मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राधेश्याम शुक्ला ने बुधवार को खारिज कर दी. ठगी करने का आरोपित उत्तरप्रदेश के गोरखपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के ईलाहीबाग मुहल्ले का निवासी तारिक मसकूर है.
बताते चलें कि भगवान बाजार थाना क्षेत्र के गड़हीतीर मुहल्ले के निवासी रमेश प्रसाद ने नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी, जिसमें डीएम दीपक आनंद की पत्नी शिखा रानी से पांच लाख रुपये की ठगी करने का आरोप तारिक मसकूर पर लगाया है. आरोप है कि तारिक मसकूर की डीएम की पत्नी शिखा रानी से पुरानी जान-पहचान थी. तारिक मसकूर ने निजी कार्य तथा व्यवसाय करने के लिए शिखा रानी से पांच लाख रुपये की मांग की. शिखा रानी ने उसे पांच लाख रुपये का चेक दे दिया और तारिक मसकूर ने छह माह बाद रुपये वापस लौटाने का आश्वासन दिया.
लेकिन एक वर्ष बाद 16 जनवरी, 2016 को पांच लाख रुपये का चेक दिया. शिखा रानी ने उसे एक्सिस बैंक में जमा कराया, तो खाते में राशि नहीं रहने के कारण चेक बाउंस हो गया. इसके बाद अधिवक्ता के माध्यम से कानूनी नोटिस भेजा गया, जो वापस लौट गया. इसके बाद रमेश प्रसाद ने प्राथमिकी दर्ज करायी. इस मामले में पुलिस ने न्यायालय से 16 फरवरी, 2016 को गिरफ्तारी का वारंट प्राप्त किया और 29 फरवरी को तारिक मसकूर को जेल भेजा. इसी मामले में बुधवार को डीएम दीपक आनंद की पत्नी शिखा रानी ने तारिक मसकूर के खिलाफ ठगी के आरोप में परिवाद दायार किया.
जिसमें कहा गया है कि अस्वस्थता के कारण उसके द्वारा प्राथमिकी दर्ज नहीं करायी गयी. शिखा रानी ने पांच लाख रुपये की ठगी का आरोप लगाया है.

Next Article

Exit mobile version