थानाध्यक्ष पर कार्रवाई करें एसपी : कोर्ट

थानाध्यक्ष पर कार्रवाई करें एसपी : कोर्ट छपरा (कोर्ट). मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने मुफस्सिल थानाध्यक्ष पर समुचित कार्रवाई करने का आदेश पुलिस अधीक्षक सारण को दिया है. मुफस्सिल थाना कांड संख्या 25‍/16 के मामले में कोर्ट ने थानाध्यक्ष को जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का आदेश दिया था, जिसमें विलंब होने पर उन पर स्मार पत्र […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | April 7, 2016 6:30 PM

थानाध्यक्ष पर कार्रवाई करें एसपी : कोर्ट छपरा (कोर्ट). मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने मुफस्सिल थानाध्यक्ष पर समुचित कार्रवाई करने का आदेश पुलिस अधीक्षक सारण को दिया है. मुफस्सिल थाना कांड संख्या 25‍/16 के मामले में कोर्ट ने थानाध्यक्ष को जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का आदेश दिया था, जिसमें विलंब होने पर उन पर स्मार पत्र जारी किया गया फिर भी प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया, तब थानाध्यक्ष पर कारण पृच्छा नोटिस जारी कर समय देते हुए सदेह उपस्थित होकर कारण स्पष्ट करने का आदेश दिया गया. लेकिन न तो वे उपस्थित हुए और न ही प्रतिवेदन समर्पित किया. इस पर कोर्ट न सख्त रवैया अपनाते हुए एसपी को समुचित कार्रवाई करने का आदेश दिया है. ज्ञात हो कि उक्त मामला धोखाधड़ी से संबंधित है, जिसमें पुलिस ने संचालक को गिरफ्तार कर उसके प्रतिष्ठान में ताला जड़ दिया, जिससे संचालक ने 50 लाख की क्षति होने का आवेदन सीजेएम को दिया था. इसी मामले में कोर्ट ने थानाध्यक्ष से जांच प्रतिवेदन समर्पित करने का आदेश दिया था.

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