16 को सुनायी जायेगी सजा

छपरा (कोर्ट) : दहेज में बाइक व सोने की चेन नहीं मिलने पर विवाहिता की हत्या कर शव जला देने के मामले में आरोपित पति समेत सास, ससुर व देवर को कोर्ट ने दोषी करार दिया है. सजा 16 अप्रैल को सुनायी जायेगी. मंगलवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम अशोक कुमार गुप्ता ने […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | April 13, 2016 4:18 AM

छपरा (कोर्ट) : दहेज में बाइक व सोने की चेन नहीं मिलने पर विवाहिता की हत्या कर शव जला देने के मामले में आरोपित पति समेत सास, ससुर व देवर को कोर्ट ने दोषी करार दिया है. सजा 16 अप्रैल को सुनायी जायेगी. मंगलवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम अशोक कुमार गुप्ता ने जनता बाजार थाना कांड संख्या 25‍/05 के सत्रवाद संख्या 100/06 मामले में सुनवाई शुरू की.

बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा मुवक्किलों को निर्दोष बताते हुए उन्हें बरी किये जाने को लेकर बहस की. न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जनता बाजार थाने के कटैया निवासी पति हरिवंश तिवारी, ससुर दीनानाथ तिवारी, सास कमला तिवारी और देवर रविकांत तिवारी दोषी करार दिया है तथा सजा के 16 अप्रैल को सुनायी जायेगी.

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