मजदूर सप्लायर ठेकेदार की बाइक को किया क्षतिग्रस्त
घायल की हालत गंभीर, सदर अस्पताल में भरती राजद विधायक ने कोर्ट में उपस्थित हो दी हाजिरी अगली बहस की तिथि दो जून को निर्धारित छपरा (कोर्ट) : मशरक प्रखंड परिसर में तत्कालीन जदयू नेता उपेंद्र सिंह के निजी अंगरक्षक की गोली मार कर हत्या कर दिये जाने के मामले में गुरुवार को अपर जिला […]
घायल की हालत गंभीर, सदर अस्पताल में भरती
राजद विधायक ने कोर्ट में उपस्थित हो दी हाजिरी
अगली बहस की तिथि दो जून को निर्धारित
छपरा (कोर्ट) : मशरक प्रखंड परिसर में तत्कालीन जदयू नेता उपेंद्र सिंह के निजी अंगरक्षक की गोली मार कर हत्या कर दिये जाने के मामले में गुरुवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश षष्टम अंजनी कुमार सिंह के न्यायालय में अभियोजन की ओर से बहस की गयी. अपर लोक अभियोजक अखिलेश कुमार सिंह ने बहस के दौरान कहा कि इस मामले में कोर्ट के समक्ष 164 का बयान दर्ज करानेवाले 11 गवाहों में अपनी गवाही में कहा है कि घटना के वक्त वहां महेश्वर सिंह तथा उनका निजी अंगरक्षक भोला सिंह भी उपस्थित थे, जिनके द्वारा घटना को कारित किया गया.
एपीपी श्री सिंह ने गवाहों द्वारा सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दर्ज कराये गये बयान के आधार पर महेश्वर सिंह को अभियुक्त बनाते हुए उन पर समन जारी करने का आग्रह किया. न्यायाधीश ने बहस को समाप्त करने को कहा, तो एपीपी ने बहस के लिए एक और तिथि दिये जाने का आग्रह किया, जिसे स्वीकार करते हुए न्यायाधीश ने दो जून की तिथि निर्धारित की है. बहस के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता नीरज कुमार श्रीवास्तव व सहायक दीपक कुमार सिन्हा भी मौजूद थे. मामले में अभियुक्त बनाये गये बनियापुर विधानसभा के राजद विधायक केदार सिंह भी कोर्ट में उपस्थित थे. उन्होंने अपनी हाजिरी दी. वहीं अन्य अभियुक्तों दीना नाथ सिंह और सुधीर सिंह की ओर से अधिवक्ता ने समयावेदन दाखिल किया.