छपरा (कोर्ट) : मशरक प्रखंड के कवलपुरा गांव में चुनावी रंजिश में हुई हत्या मामले में आरोपित बनाये गये राजद नेता की अग्रिम जमानत आवेदन पर न्यायालय में सुनवाई की गयी. सोमवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम अशोक कुमार गुप्ता ने राजद नेता भीखर राय समेत आधा दर्जन अभियुक्तों के संयुक्त आवेदन संख्या 1370/16 पर सुनवाई करते हुए मामले से संबंधित कांड दैनिकी को न्यायालय में प्रस्तुत करने का आदेश दिया
तथा अगली सुनवाई हेतु सात जून की तिथि निर्धारित की. ज्ञात हो कि कवलपुरा निवासी अरविंद सिंह ने मशरक थाना कांड संख्या 147/16 में एक प्राथमिकी दर्ज कराते हुए राजद नेता समेत 11 को नामजद तथा कई अज्ञात को अभियुक्त बनाया था. आरोप में कहा गया था कि अभियुक्त द्वारा उनके भाई ईश्वरनाथ सिंह को गोली मारी गयी, जिनकी उपचार के दौरान मौत हो गयी.