गंडामन मामले में जब्ती सूची पर हुई बहस

छपरा (कोर्ट) : मशरक के गंडामन धर्मासती स्थित विद्यालय में हुए मिड डे मील हादसा मामले में बचाव पक्ष द्वारा बहस को जारी रखा गया. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय विजय आनंद तिवारी के न्यायालय में गंडामन मामले के सत्र वाद संख्या 811‍/13 में चल रही बहस के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता भोला […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | June 3, 2016 11:58 PM

छपरा (कोर्ट) : मशरक के गंडामन धर्मासती स्थित विद्यालय में हुए मिड डे मील हादसा मामले में बचाव पक्ष द्वारा बहस को जारी रखा गया. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय विजय आनंद तिवारी के न्यायालय में गंडामन मामले के सत्र वाद संख्या 811‍/13 में चल रही बहस के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता भोला प्रसाद व सहायक नरेश प्रसाद राय ने घटना के उपरांत जब्त सामान की जब्ती सूची पर बहस की.

अधिवक्ता ने अनुसंधानकर्ता राज कौशल द्वारा तैयार की गयी जब्ती सूची तथा उसके गवाहों की सूची पर किये गये हस्ताक्षर पर कोर्ट का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहा कि अधिकतर ने सादे कागज पर हस्ताक्षर किये जाने की बात कही हैं, जो कानून सम्मत नहीं है. अधिवक्ता ने खास कर गवाह रवींद्र ठाकुर, संत प्रसाद, नागेंद्र महतो, रामानंद राय और रामेश्वर महतो के हस्ताक्षर के बारे में कोर्ट का ध्यान आकृष्ट कराया.

अपनी बहस में कहा कि मिड डे मील बनने के उपरांत जो चावल बच गये थे, उसमें मोनो क्रोटोफास नहीं पाया गया था. बहस के दौरान लोक अभियोजक सुरेंद्र नाथ सिंह तथा सहायक समीर मिश्रा उपस्थित थे.

वहीं मामले में आरोपित बनाये गये अभियुक्तों में विद्यालय की प्रधान शिक्षिका मीना देवी और अर्जुन राय को पेशी हेतु मंडल कारा से कोर्ट लाया गया था, जिन्हें छह जून तक के लिए मंडल कारा भेज दिया गया.

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