छपरा (कोर्ट) : गुजरात के उद्योगपति पुत्र सोहैल हिंगोरा के अपहरण मामले अभियोजन द्वारा किसी भी गवाह को प्रस्तुत नहीं किया गया. सोमवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम दीनानाथ पांडेय के न्यायालय में हिंगोरा अपहरण मामले के सत्र वाद संख्या 283/14 में साक्ष्य हेतु तिथि निर्धारित की गयी थी,
परंतु किसी भी गवाह के उपस्थित नहीं होने के कारण गवाही की प्रक्रिया नहीं हो सकी. न्यायाधीश ने साक्ष्य हेतु अगली तिथि चार जुलाई निर्धारित की है. वहीं मामले में आरोपित बनाये गये अभियुक्तों द्वारा न्यायालय में उपस्थित हो अपनी-अपनी हाजिरी दी गयी.