छपरा (कोर्ट) : मामूली विवाद में अपने छोटे भाई को चाकू मार कर हत्या कर देने के मामले में दोष सिद्ध को कोर्ट ने सश्रम कारावास व अर्थदंड की सजा सुनायी है. बुधवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अष्टम विनोद कुमार मिश्रा ने सोनपुर थाना कांड संख्या 469/12 के सत्रवाद संख्या 466/13 में दोष सिद्ध सोनपुर थाना क्षेत्र के पहलेजा जैतिया निवासी मिथिलेश राय को भादवी की धारा 302 में आजीवन कारावास व 25 हजार अर्थ जिसे नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त की सजा सुनायी है.
विदित हो कि दोष सिद्ध ने 29 नवंबर 2012 को अपने छोटे भाई राजू राय को चाकू घोंप कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया था जिसका पीएमसीएच में उपचार के दौरान मौत हो गयी थी. इस मामले में मृतक की पत्नी रेखा देवी ने सोनपुर थाना में एक प्राथमिकी दर्ज कराते हुए मिथिलेश को अभियुक्त बनायी थी.