कार्यशैली को ले थानाध्यक्ष पर शो कॉज
छपरा (कोर्ट) : दहेज प्रताड़ना के एक मामले में कोर्ट ने अभियुक्तों के घर पर इस्तेहार चिपकाने का आदेश दिया और पुलिस ने अभियुक्त से ही हस्ताक्षर करा कोर्ट में तामीला करा दिया. पुलिस की लापरवाह कार्य शैली का यह नमूना रिविलगंज थाना क्षेत्र के शेखपुरा गांव का है, जहां दहेज प्रताड़ना के मामले में […]
छपरा (कोर्ट) : दहेज प्रताड़ना के एक मामले में कोर्ट ने अभियुक्तों के घर पर इस्तेहार चिपकाने का आदेश दिया और पुलिस ने अभियुक्त से ही हस्ताक्षर करा कोर्ट में तामीला करा दिया. पुलिस की लापरवाह कार्य शैली का यह नमूना रिविलगंज थाना क्षेत्र के शेखपुरा गांव का है, जहां दहेज प्रताड़ना के मामले में अभियुक्त बनाये गये चंद्रदीप ठाकुर, पत्नी उर्मिला देवी और पुत्र विजय ठाकुर पर अनुमंडलीय न्यायिक पदाधिकारी उमेश राय ने विचारण संख्या 2497/16 में धारा 82 के तहत दो अगस्त, 2016 को इस्तेहार चस्पा करने का आदेश रिविलगंज थाने को दिया था.
पुलिस कोर्ट के उक्त आदेश को लेकर अभियुक्त के घर अवश्य गयी परंतु घर पर इस्तेहार चस्पा करने की जगह अभियुक्त उर्मिला देवी से उस पर हस्ताक्षर करा कोर्ट में प्रस्तुत कर दिया. पुलिस की इस कार्रवाई से नाखुश एसडीजेएम ने रिविलगंज थानाध्यक्ष पर एसपी के माध्यम से कारण बताओ नोटिस जारी किया है. ज्ञात हो कि दहेज प्रताड़ना का उक्त मामला विजय ठाकुर की पत्नी ममता देवी ने सात जून ,2014 को सीजेएम कोर्ट में परिवाद दर्ज करा पति, सास और ससुर को अभियुक्त बनाया था.
इस्तेहार चिपकाने की जगह अभियुक्त से कराया हस्ताक्षर