आदर्श आचार संहिता मामले में सांसद बरी

छपरा (कोर्ट) : जिला प्रशासन से अनुमति लिये बिना शहर में बैनर, पोस्टर व झंडा लगाने के मामले में आरोपित महाराजगंज के सांसद जनार्दन सिंह सीग्रीवाल को न्यायालय ने आरोप मुक्त करते हुए बाइज्जत बरी किये जाने का आदेश दिया है. शनिवार को सांसद सीग्रीवाल प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी दिव्या शेखर के कोर्ट में प्रस्तुत […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | November 6, 2016 4:41 AM

छपरा (कोर्ट) : जिला प्रशासन से अनुमति लिये बिना शहर में बैनर, पोस्टर व झंडा लगाने के मामले में आरोपित महाराजगंज के सांसद जनार्दन सिंह सीग्रीवाल को न्यायालय ने आरोप मुक्त करते हुए बाइज्जत बरी किये जाने का आदेश दिया है. शनिवार को सांसद सीग्रीवाल प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी दिव्या शेखर के कोर्ट में प्रस्तुत हुए.

जहां न्यायिक पदाधिकारी ने उनके मामले के विचारण संख्या 349‍/16 में सुनवायी की एवं सांसद पर लगे आरोपों से उन्हें मुक्त करते हुए बाइज्जत बरी किये जाने का आदेश दिया. विदित हो कि 5 जनवरी 1998 को भाजपा के वरीय नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा, सीने स्टार शत्रुघ्न सिन्हा और सुशील मोदी समेत कई नेताओं के छपरा आगमन पर सोनपुर से लेकर छपरा तथा शहर में बैनर, पोस्टर व झंडा लगाया गया था. इस मामले में तत्कालीन जिलाधिकारी ने अनुमंडल पदाधिकारी सदर सिराजुद्दीन अंसारी को प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया था. चूंकि सीग्रीवाल उस वक्त छपरा के जिला भाजपाध्यक्ष थे इस वजह से उन पर नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी.

इस मामले में गवाही देने आये सूचक श्री अंसारी ने साक्ष्य के दौरान कहा था कि उन्हें पता नहीं कि किसने झंडा, बैनर व पोस्टर लगवाया तथा उसका प्रतीक चिह्न की भी उन्हें जानकारी नहीं है. साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ने सांसद को मामले से बरी कर दिया. मामले की सुनवायी के दौरान भाजपा के कई अधिवक्ता कोर्ट के अंदर तथा अन्य नेता कोर्ट के बाहर के परिसर में जूटे हुए थे. सांसद की रिहाई की खबर पर समर्थकों ने खुशी जाहिर की. वहीं सांसद ने इसे न्याय की जीत बताया.
तत्कालीन एसडीओ ने दर्ज करायी थी प्राथमिकी

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