सरकारी राशि गबन मामले में जमानत याचिका खारिज

छपरा (कोर्ट) : माध्यमिक शिक्षा के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी का जाली हस्ताक्षर कर बैंक से लाखों रूपये के गबन मामले में अभियुक्त के नियमित जमानत आवेदन को कोर्ट ने खारिज कर दिया है. एडीजे प्रथम अशोक कुमार गुप्ता के न्यायालय में लंबित अभियुक्त अमृतेष प्रभाकर की याचिका पर सुनवायी करते हुए जज ने खारिज करने […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | November 11, 2016 12:04 AM

छपरा (कोर्ट) : माध्यमिक शिक्षा के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी का जाली हस्ताक्षर कर बैंक से लाखों रूपये के गबन मामले में अभियुक्त के नियमित जमानत आवेदन को कोर्ट ने खारिज कर दिया है. एडीजे प्रथम अशोक कुमार गुप्ता के न्यायालय में लंबित अभियुक्त अमृतेष प्रभाकर की याचिका पर सुनवायी करते हुए जज ने खारिज करने का आदेश दिया है.

साथ ही कोर्ट ने नीचली अदालत को आदेश दिया है कि इस मामले में डे बाई डे सुनवायी करते हुए मामले को छ: माह के अंदर निष्पादित करे. जिला कार्यक्रम पदाधिकारी वैद्यनाथ कुमार ने 30 अगस्त 2012 को भगवान बाजार थाना में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए अमृतेष प्रभाकर समेत अन्य पर जाली हस्ताक्षर के माध्यम से स्टेट बैंक के एडीबी शाखा से लगभग 43 लाख रूपये की फर्जी निकासी का आरोप लगाया था.

इस मामले में अभियुक्त 25 मार्च 2013 से मंडल कारा में कैद है.

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