हत्यारे भाई को तीन वर्ष का सश्रम कारावास

छपरा (कोर्ट) : घरेलू विवाद को लेकर अपने छोटे भाई की चाकू घोंप हत्या कर दिये जाने के मामले में कोर्ट ने बड़े भाई को सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. शनिवार को एडीजे षष्टम अंजनी कुमार सिंह ने परसा थाना कांड 118/13 के सत्रवाद 519/14 कि सुनवाई करते हुए मामले में आरोपित बनाये गये […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 18, 2016 3:39 AM

छपरा (कोर्ट) : घरेलू विवाद को लेकर अपने छोटे भाई की चाकू घोंप हत्या कर दिये जाने के मामले में कोर्ट ने बड़े भाई को सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. शनिवार को एडीजे षष्टम अंजनी कुमार सिंह ने परसा थाना कांड 118/13 के सत्रवाद 519/14 कि सुनवाई करते हुए मामले में आरोपित बनाये गये परसा थाना क्षेत्र के बनौता निवासी दिलीप कुमार सिंह को भादवि कि धारा 304(2) के तहत तीन वर्ष की सजा सुनायी है. विदित हो कि 13 दिसम्बर 2013 को दिलीप ने अपने छोटे भाई भूषण सिंह को उस वक्त सीने में चाकू घोप हत्या कर दिया था जब वह उसके घर में बैठा था. इस मामले में मृतक की मां लिलावती देवी ने अपने बड़े पुत्र के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी थी.

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