दहेज प्रताड़ना व हत्या मामले में दो दोषी करार

छपरा(कोर्ट) : दहेज में मोटरसाइकिल नहीं मिलने पर एक विवाहिता को प्रताड़ित कर उसकी हत्या कर दिये जाने के मामले में कोर्ट ने विवाहिता के पति और भैंसुर को दोषी करार दिया है. शनिवार को एडीजे दशम बी के मिश्रा ने जलालपुर थाना कांड संख्या 57/13 के सत्रवाद 867/13 में सुनवाई करते हुए मामले में […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | February 26, 2017 12:05 AM

छपरा(कोर्ट) : दहेज में मोटरसाइकिल नहीं मिलने पर एक विवाहिता को प्रताड़ित कर उसकी हत्या कर दिये जाने के मामले में कोर्ट ने विवाहिता के पति और भैंसुर को दोषी करार दिया है. शनिवार को एडीजे दशम बी के मिश्रा ने जलालपुर थाना कांड संख्या 57/13 के सत्रवाद 867/13 में सुनवाई करते हुए मामले में आरोपित बनाये गये जलालपुर थाना क्षेत्र के सवरी पुरीटोला निवासी प्रमोद पूरी और उसके भाई प्रह्लाद पूरी को भादवि की धारा 498 ए में दोषी करार दिया है.

ज्ञात हो कि सोनभद्र जिला के करमा थाना क्षेत्र के बहेरा खैराही निवासी और मृतका राधिका देवी की मां कांति देवी ने 28 मई 2013 को जलालपुर थाना में
मामला दर्ज कराते हुए उपरोक्त के अलावे अन्य को अभियुक्त बनायी थी.आरोप में कही थी कि राधिका के पति व् अन्य दहेज में मोटरसाइकिल को ले उसे प्रताड़ित करते थे, मांग पूरी नहीं होने पर सभी ने उसकी हत्या कर शव को गायब कर दिया. सजा कि विन्दु पर 27 फरवरी को सुनवाई की जायेगी.

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