तीन लोग तस्करी मामले में दोषी करार

छपरा(कोर्ट). गांजा तस्करी मामले में गिरफ्तार तीन आरोपितों को कोर्ट ने एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषी करार दिया है. शनिवार को एडीजे प्रथम अशोक कुमार गुप्ता ने सोनपुर थाना कांड संख्या 169/14 के एनडीपीएस वाद संख्या 11/14 में सुनवाई करते हुए मामले में आरोपित बनाये गये पश्चिम बंगाल के कुचविहार जिला अंतर्गत भाथा भंगा थाना […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | February 26, 2017 12:05 AM

छपरा(कोर्ट). गांजा तस्करी मामले में गिरफ्तार तीन आरोपितों को कोर्ट ने एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषी करार दिया है. शनिवार को एडीजे प्रथम अशोक कुमार गुप्ता ने सोनपुर थाना कांड संख्या 169/14 के एनडीपीएस वाद संख्या 11/14 में सुनवाई करते हुए मामले में आरोपित बनाये गये पश्चिम बंगाल के कुचविहार जिला अंतर्गत भाथा भंगा थाना क्षेत्र के कचागढ़ निवासी टोटन देव और चकियार सोरा निवासी देवाशीष वर्मन तथा जलपाईगुड़ी जिला के धूपग थाना क्षेत्र के नरगी पूरा निवासी सबुज देव दास को धारा 414 के तहत दोषी करार दिया है.

ज्ञात हो कि सोनपुर पुलिस ने 9 मई 2014 को गुप्त सूचना के आधार पर सोनपुर बाइपास स्थित एक लाइन होटल के पास खड़ी आल्टो गाड़ी से 23 पैकेट गांजा के साथ तीनों को गिरफ्तार किया था. इस मामले में अवर निरीक्षक रामराज ने थाना में तीनों के विरुद्ध मामला दर्ज करवाया था. सजा कि बिंदु पर दो मार्च को सुनवाई की जायेगी.

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