कांड के आइओ के विरुद्ध डीआइजी को पत्र

छपरा(कोर्ट) : न्यायालय में लंबित अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हेतु कांड दैनिकी की मांग किये जाने के बावजूद उसे प्रस्तुत नहीं करनेवाले कांड के आइओ के विरुद्ध कोर्ट ने कड़ा कदम उठाया है. व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम अशोक कुमार गुप्ता ने जानलेवा हमला मामले में दरियापुर थाने में दर्ज […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | May 12, 2017 4:24 AM

छपरा(कोर्ट) : न्यायालय में लंबित अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हेतु कांड दैनिकी की मांग किये जाने के बावजूद उसे प्रस्तुत नहीं करनेवाले कांड के आइओ के विरुद्ध कोर्ट ने कड़ा कदम उठाया है. व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम अशोक कुमार गुप्ता ने जानलेवा हमला मामले में दरियापुर थाने में दर्ज कांड संख्या 67/17 में सुनवाई के लिए आइओ से कांड दैनिकी की मांग की थी .

इसको लेकर एसपी के माध्यम से शो कॉज भी भेजा गया फिर भी न तो आइओ आये और न कांड दैनिकी को ही प्रस्तुत किया. इस पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए आइओ की कार्यप्रणाली को लेकर डीआइजी को पत्र लिखा है.

वहीं नगर थाने में दर्ज कांड संख्या 53/17 में भी कांड दैनिकी नहीं प्रस्तुत करने के कारण आइओ को एसपी के माध्यम से शो कॉज नोटिस जारी किया है.

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