सारण : बिहार के सारण के छपरा में मामूली विवाद में दो लोगों की हत्या और ग्यारह को जख्मी किये जाने के मामले में न्यायालय ने सात आरोपितों को आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है . अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अष्टम अंजनी कुमार सिंह ने तरैया थाना कांड संख्या 71/10 के सत्रवाद 716/11 में सुनवाई की.
न्यायाधीश ने मामले में बनाये गये आरोपित तरैया के तरवारा निवासी मोहम्मद इनायतुल्लाह, मोहम्मद आसिफ अली, मास्टर शफी उल्लाह, मोहम्मद अलाउद्दीन, मोहम्मद वसीम अख्तर, और नसीम अख्तर तथा मोहम्मद मुजीबुल्लाह को भादवि की धारा 302/149 के तहत सातों को आजीवन कारावास और भादवि की धारा 307/149 में भी सभी को सात सात वर्ष की सजा के साथ ही प्रत्येक को दस हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है .
विदित हो कि 31 अगस्त 2010 की संध्या मामूली विवाद को लेकर आरोपित का परिवार उग्र हो उठा और हथियार से लैस हो अपने पड़ोसी मोहम्मद जकाउल्लाह के घर पर हमला कर दिया . जिसमें मोहम्मद सनाउल्लाह और मोहम्मद नुरुल होदा गंभीर रूप से जख्मी हुए जबकि मो. रजा, मो. इरफान, मो. इरशाद, मो. मकसुद अहमद और मो. चांद समेत ग्यारह लोग जख्मी हुए थे.