एक जुलाई से जुड़ेंगे मतदाताओं के नाम

कवायद . मतदाता सूची में अशुद्धि के संबंध में मतदाता दे सकते हैं आवेदन छपरा (सदर) : आगामी एक जुलाई से 31 जुलाई तक विशेष अभियान चलाकर 18 वर्ष की उम्र प्राप्त कर चुके पुरुष एवं महिला मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में जोड़ा जायेगा. यह कार्य सभी बूथों के लिए नियुक्त बीएलओ तथा पर्यवेक्षकों […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | June 2, 2017 12:08 AM

कवायद . मतदाता सूची में अशुद्धि के संबंध में मतदाता दे सकते हैं आवेदन

छपरा (सदर) : आगामी एक जुलाई से 31 जुलाई तक विशेष अभियान चलाकर 18 वर्ष की उम्र प्राप्त कर चुके पुरुष एवं महिला मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में जोड़ा जायेगा. यह कार्य सभी बूथों के लिए नियुक्त बीएलओ तथा पर्यवेक्षकों के माध्यम से इआरओ करेंगे. भारत के निर्वाचन आयोग ने इस अवधि का उपयोग करते हुए ‘कोई भी मतदाता न छूटे’ के आधार पर कार्य करने का निर्देश सभी इआरओ, एइआरओ तथा बीएलओ को निर्देश दिया जा रहा है.
ये बातें सारण के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम हरिहर प्रसाद ने गुरुवार को समाहरणालय सभाकक्ष में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कही. उन्होंने बताया कि 18-19 वर्ष के छुटे वैध मतदाताओं को प्राथमिकता देते हुए आवेदन लिया जायेगा. इसके अलावा डाक, एनभीएसपी, मोबाइल एप के माध्यम से भी मतदाता सूची में नाम जोड़ने का काम होगा.
8 जुलाई तथा 22 जुलाई को मनेगा विशेष अभियान दिवस : डीएम के अनुसार आयोग के निर्देश के आलोक में 8 जुलाई तथा 22 जुलाई को विशेष अभियान दिवस मनाया जायेगा. इस अवधि में प्राप्त सभी आवेदन एवं प्रारूपों का निष्पादन 31 अगस्त 2017 तक अर्थात 30 दिनों के अंदर पूरा कर लिया जायेगा. मृत निर्वाचकों के नाम को हटाने, एक से ज्यादा नाम विभिन्न क्षेत्रों में एक ही व्यक्ति का होने की स्थिति में उन्हें हटाने का कार्य भी किया जायेगा.
इस अभियान के दौरान एक ओर जहां बीएलओ अपने-अपने क्षेत्र में घर-घर जाकर अपंजकृत आवेदकों से आवेदन प्राप्त करेंगे. इसके अलावा मोबाइल एप, राष्ट्रीय कॉल सेंटर आदि के माध्यम से भी स्थानीय या अप्रावासी लोगों का नाम जोड़ा जायेगा. मृत मतदाताओं के नाम प्रारूप सात को भर कर हटाया जायेगा. इसके लिए आवश्यक प्रचार-प्रसार भी किया जायेगा. डीएम ने बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों से इस संबंध में व्यापक प्रचार-प्रसार के अलावा राजनीतिक दलों के साथ बैठक कर रणनीति बनायी जायेगी जिससे कोई भी मतदाता नाम जुड़वाने से वंचित नहीं रहें.
दो या उससे ज्यादा जगाह नाम रखने वाले मतदाताओं पर होगी कानूनी कार्रवाई : प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डीएम ने कहा कि वैसे मतदाता जो विभागीय मानकों को ताक पर रखकर एक से ज्यादा मतदाता सूची में नाम जोड़वा लिये है. उनका नाम मतदाता सूची से हटाया जायेगा. वहीं गलत ढ़ंग से नाम जोड़वाने वाले लोगों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी की जायेगी.
बैठक में उपस्थित इआरओ सह डीडीसी सुनील कुमार, एइआरओ सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी छपरा नगर पर्षद अंजय कुमार राय आदि पदाधिकारियों ने मतदाता सूची में नाम जुड़वाने एवं हटाने के संबंध संवाददाता सम्मेलन के दौरान कई सवाल उठाया जिसका जवाब डीएम तथा हरिहर प्रसाद तथा उप निर्वाचन पदाधिकारी रौशन अली ने दिया. डीएम ने इस अभियान को सफल बनाने में समाज के हर वर्ग के सहयोग की जरूरत जताते हुए
इस अभियान के लिए पदाधिकारियों के प्रशिक्षण आदि के संबंध में भी जानकारी दी. संवाददाता सम्मेलन में जिला लोक शिकायत पदाधिकारी सह प्रमंडलीय आयुक्त के सचिव राजेश कुमार, डीआरडीए के निदेशक सह इआरओ सुनील कुमार पांडेय, जिला पंचायती राज पदाधिकारी सह इआरओ संतोष कुमार, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी अनिल कुमार चौधरी मौजूद थे.

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