कंटेंनमेंट जोन छोड़कर सभी दुकानें व परिवहन आज से शुरू

सारण जिले में घोषित किये कंटेंनमेंट जोन को छोड़कर सभी जगहों पर दुकाने खुलेंगी, सार्वजनिक परिवहन के साधन व बस, ऑटो, ई-रिक्शा के अलावा निजी वाहन सामान्य रूप से कुछ शर्तों के साथ परिचालित किये जायेंगे

By Prabhat Khabar News Desk | June 1, 2020 12:51 AM

छपरा(सदर) : सारण जिले में घोषित किये कंटेंनमेंट जोन को छोड़कर सभी जगहों पर दुकाने खुलेंगी, सार्वजनिक परिवहन के साधन व बस, ऑटो, ई-रिक्शा के अलावा निजी वाहन सामान्य रूप से कुछ शर्तों के साथ परिचालित किये जायेंगे. यह निर्देश डीएम सुब्रत कुमार सेन ने भारत सरकार के गृह मंत्रालय के ऑनलॉक 1 को ले जारी गाइडलाइन व बिहार के मुख्य सचिव के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से समीक्षा के बाद दिये. डीएम ने कहा कि सुबह पांच बजे से रात के नौ बजे तक ये सुविधा दी गयी.

रात के नौ बजे से सुबह पांच बजे तक लॉकडाउन रहेगा. इस दौरान कोई वाहन का परिचालन नहीं होगा. मॉल को छोड़कर सभी प्रकार के दुकाने निर्धारित अवधि में खुलेंगी परंतु किसी भी दुकान में एक समय पांच ग्राहक से ज्यादा नहीं रहेंगे. दुकानदारों को सैनिटाइजर रखने के साथ साफ-सफाई का विशेष ध्यान देना होगा. दुकान में कार्य करने वाले सभी लोग मास्क का उपयोग करेंगे व ग्राहकों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे. किसी भी वाहन में बिना मास्क लगाये यात्रा पर रहेगी रोकडीएम के अनुसार एक जून से पथ परिवहन के सभी साधनों का परिचालन प्रारंभ हो रहा है.

ऐसी स्थिति में बसों को सैनिटाइज कराकर उसमें केवल उन्हीं यात्रियों को बैठाया जाये जो मास्क लगाये हुए है व बसों एवं अन्य वाहनों में सीट से एक भी ज्यादा यात्री नहीं बैठाना होगा. यदि कोई ऐसा करता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जायेगी. इसके लिय अभियान चलाया जायेगा. डीएम ने डीटीओ को निर्देश दिया है कि अब जिले के बाहर या जिला के अंदर चलने वाले वाहन के लिए पास की जरूरत नहीं होगी. डीएम, एसपी स्वयं भी इसपर निगरानी रखेंगे. डीएम ने कहा कि जब लोग घर से बाहर निकले तो मास्क लगाने के साथ-साथ फिजिकल डिस्टैंसिंग का अनुपालन करें.

कोरोना वायरस के संक्रमण से रोकना में यह कारकर होगा. यही नहीं सभी बस पड़ावों के आस-पास मास्क बिक्री वाली कुछ दुकानें लगवाने का निर्देश भी डीटीओ को दिया है ताकि यात्रा करने वाले वहां से मास्क खरीद सके. वहीं बस पड़ाव के लिये दंडाधिकारियों की शिफ्टवार प्रतिनियुक्त भी की जायेगी.

डीएम ने यह भी कहा है कि शिक्षक संस्थान, कोचिंग संस्थान, मॉल, खेलकूद के आयोजन, खेल संबंधी कोचिंग एवं प्रैक्टिस पर अभी पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा. मुख्य सचिव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के समय प्रमंडलीय आयुक्त आरएल चोग्थू, डीआइजी विजय कुमार वर्मा, डीएम सुब्रत कुमार सेन, एसपी हरकिशोर राय, अपर समाहर्ता डॉ गगन, सिविल सर्जन डॉ मधेश्वर झा, डीएम के ओएसडी संजय कुमार, डीपीआरओ राजीव रंजन कुमार सिन्हा आदि उपस्थित थे.

Next Article

Exit mobile version