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बैंक के बकायादारों को थाने के माध्यम से जायेगा नोटिस

बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना के निर्देश पर 14 सितंबर 2024 को होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव धर्मेंद्र कुमार पांडेय ने जिला के सभी बैंक के पदाधिकारियों के साथ बैठक किया .

छपरा (कोर्ट)

. बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना के निर्देश पर 14 सितंबर 2024 को होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव धर्मेंद्र कुमार पांडेय ने जिला के सभी बैंक के पदाधिकारियों के साथ बैठक किया . न्याय सदन के सभागार में आयोजित बैठक में राष्ट्रीय लोक अदालत का अधिक से अधिक लोंगों को लाभ मिल सके इस पर विस्तार से चर्चा किया गया. सचिव ने कहा कि बैंकों को आरबीआइ और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों को देखते हुए अधिक से अधिक सुलह समझौता के आधार पर बैंक ऋण सम्बंधित मामलों को समाप्त करना चाहिए और कोशिश होनी चाहिए की अधिक से अधिक मामलों का निष्पादन राष्ट्रीय लोक अदालत में हो सके. उन्होंने बैंक पदाधिकारियों से आग्रह किया कि आप सभी अपने बैंकों के बकायदारों की पूरे पता के साथ सूची ससमय प्राधिकार में जमा कर दें, ताकि सभी लोगों को राष्ट्रीय लोक अदालत में उपस्थित होने की नोटिस थाना के माध्यम से भेज दी जाये. बैंक पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में मामलों का समझौता कर कुछ लोगों द्वारा बकाया राशि नहीं जमा किया जाता है . जिस पर प्राधिकार के सचिव ने कहा कि जो व्यक्ति राष्टीय लोक अदालत में हुए समझौता पर अमल नहीं करते हैं तो बैंक आगे कार्रवाई करने को स्वतंत्र हैं. बैठक में न्यायालय परिसर में स्टेट बैंक द्वारा एटीएम लगाने पर भी चर्चा की गयी. साथ ही पंजाब नेशनल बैंक द्वारा व्यवहार न्यायालय के पार्क का पूर्व में सौंदर्यीकरण किया गया था, उसे पुनः करने पर चर्चा हुई. साथ ही विधि मंडल परिसर में लगभग तीन वर्षों से खराब सेंट्रल बैंक के एटीएम को भी पुनः चालू करने पर भी चर्चा की गयी. विधिक प्राधिकार के सचिव पांडे ने सभी बैंक के बकायादारों से निवेदन किया है कि वे राष्ट्रीय लोक अदालत का शत-प्रतिशत लाभ उठाए और राष्ट्रीय लोक अदालत में आयें, उनके सभी मामलों का निष्पादन किया जायेगा. किसी भी प्रकार की कोई परेशानी होती हैं तो इसकी जानकारी सचिव को दें.

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