छपरा. जिलाधिकारी अमन समीर ने शनिवार को नगर निगम व जिला के अन्य सभी नगर निकायों के साथ बैठक किया. बैठक में पब्लिक टॉयलेट की व्यवस्था व नगर में साफ-सफाई को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया. शहरी क्षेत्रों में जहां भी पब्लिक टॉयलेट की आवश्यकता है, वहां अगर यह सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो इसके निर्माण के लिए सभी नगर निकाय कार्रवाई करें. नगर निगम छपरा में भी हथुआ मार्केट व आवश्यकतानुसार अन्य उपयुक्त स्थलों पर पब्लिक टॉयलेट की सुविधा मुहैया कराने को कहा गया. कोशिश यह हो की सभी चौक-चौराहों पर जहां पर जगह हो वहां पब्लिक टॉयलेट की व्यवस्था उपलब्ध करायी जाए. ठोस-गीला कचरा का सोर्स पर ही पृथकीकरण की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए लोगों को जागरूक करने को कहा गया.
सफाई में मनमानी नहीं चलेगी
जिलाधिकारी ने कहा कि सभी शहरी क्षेत्रों में सफाई सड़कों या गालियों में स्पष्ट रूप से दिखनी चाहिये. इसके लिए नियमित मॉनिटरिंग होगी. कहीं से भी कोई शिकायत आती है तो संबंधित अधिकारी पर कार्रवाई होगी. शहरों में रेड स्पॉट (पान व गुटखा के कारण) व येल्लो स्पॉट (खुले में मूत्र करने के कारण) को चिन्हित कर इसे हटाने के लिए कार्रवाई सभी नगर निकाय सुनिश्चित करें.
जल मीनारों और पार्को की नियमित सफाई हो
शहरी क्षेत्रों में अवस्थित जल संरचनाओं को चिन्हित कर इसकी पर्याप्त एवं नियमित साफ-सफाई व इसके सौंदर्यीकरण के लिए कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया. सभी इओ नियमित रूप से स्वयं इसका विजिट करते रहेंगे. इसी तरह पार्कों व पर्यटन स्थलों की भी नियमित साफ सफाई के लिए कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया.सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर छापेमारी हो
सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है. इस दिशा में नियमित छापामारी करने को कहा गया. लोगों में व्यवहार परिवर्त्तन के लिए जागरूक करने को कहा गया. सभी नगर निकायों में प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने वाले जागरूक व्यक्ति को चिन्हित कर उन्हें सम्मानित किया जाय.
पोस्टर बैनर लगाने वाले पर कानूनी कार्रवाई होगी
शहरों में अवैध तरीके से लगाये गए पोस्टर या बैनर के विरूद्ध भी अभियान चलाकर इन्हें हटाया जाय तथा संबंधित के विरुद्ध नियमसंगत कार्रवाई की जाय. डीएम ने बताया कि यह देखा जा रहा है कि एक तरफ जहां शहर की सौंदरजीकरण की जा रही है, तो दूसरी तरफ कुछ लोग पोस्टर बैनर लगाकर सरकारी और प्राइवेट दीवारों, गोलंबर और पार्को में पोस्टर बैनर लगाकर गंदगी फैला रहे हैं. इस पर रोक लगाना आवश्यक है. लोक प्रतिनिधित्व कानून के तहत प्राथमिकी दर्ज की जा सकती है.कई नगर निकायों में बनेगा उनके कार्यालय
नगर निकायों के कार्यालय भवन बनाने के लिए मांझी, मशरख एवं कोपा में जमीन की आवश्यकता बताई गई. कुछ निकायों में सम्राट अशोक भवन के निर्माण के लिए भी जमीन की आवश्यकता बताई गई. इस संबंध में संबंधित सीओ के माध्यम से कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी.बैठक में नगर आयुक्त, विकास शाखा प्रभारी एवं सभी नगर निकायों के कार्यपालक पदाधिकारी उपस्थित थे.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है