रॉयल्टी दबाए बैठे तीन चिमनी मालिकों पर एफआइआर, 70 कतार में
ईंट भट्ठों के संचालन के बहाने सरकारी राजस्व का भट्ठा बैठानेवाले चिमनी मालिकों पर विभाग ने नकेल कसने की योजना बनाई है.
छपरा. ईंट भट्ठों के संचालन के बहाने सरकारी राजस्व का भट्ठा बैठानेवाले चिमनी मालिकों पर विभाग ने नकेल कसने की योजना बनाई है. विभागीय अधिकारियों के अनुसार जो भी ईंट भट्ठा संचालक अगर विभाग में रॉयल्टी टैक्स जमा नहीं किए हैं और ईंट भट्ठा से ईंट का बिक्री कर रहे हैं तो सावधान हो जाएं, नहीं तो बिक्री के किए गए ईंट को ट्रैक्टर सहित जब्त कर लिया जाएगा. इसे लेकर उपनिदेशक सह जिला खनन पदाधिकारी लाल बिहारी प्रसाद ने भट्ठा संचालकों के खिलाफ सख्त रवैया अपना लिया है. खनन पदाधिकारी ने रॉयल्टी टैक्स जमा नहीं करने वाले तीन भट्ठा संचालकों पर एफआइआर दर्ज करा दी है और उनके खिलाफ अन्य कार्रवाई की जा रही है. साथ है इस तरह का लापरवाही बरतने वाले 70 और चिमनी मालिकों पर प्राथमिक की कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. इतना ही नहीं ईंट की बिक्री करने पर रोक लगा दी है तथा सभी थानों को इसकी सूचना भी दे दी है.
73 ईंट भट्ठा संचालक नही दिया रॉयल्टीजिला खनन पदाधिकारी के अनुसार जिन लोगों पर प्राथमिकी की गयी है उनको मिलाकर कुल 73 चिमनि मालिक है जिनके द्वारा रॉयल्टी जमा नहीं की गयी है. फिलहाल जिन तीन लोगों पर प्राथमिक की दर्ज हुई है, इनमें मसरख आंचल के एएंडटी ईट उद्योग के संचालक राजेंद्र चौरसिया, एसबीएफ एट उद्योग के मालिक कृष्णकांत सिंह और अमन ईट उद्योग के जितेंद्र सिंह शामिल है उन पर वित्तीय वर्ष 2022-23 और वित्तीय वर्ष 2023 -24 का बकाया है. एक व्यक्ति पर लगभग 4.50 लाख रुपया बकाया है इस तरह से सभी 73 पर चार करोड़ से अधिक का बकाया है. जिला खनन पदाधिकारी ने सभी भट्ठा संचालकों को जल्द से जल्द विभाग में रॉयल्टी टैक्स जमा करने का निर्देश दिया है. जानकारी हो की खनन पदाधिकारी द्वारा सभी को नोटिस भेज कर विभाग में टैक्स जमा करने का निर्देश जारी किया गया था, यही नहीं खनन पदाधिकारी ने विभिन्न ईंट भट्ठा का निरीक्षण कर भट्ठा संचालकों को टैक्स जमा करने का निर्देश दिया था, इसके बावजूद भी इन लोगों द्वारा टैक्स जमा नहीं किया गया है.
रॉयल्टी जमा नहीं करने वाले चिमनी मालिक के जब्त होंगे वाहन
खनन विभाग ने अभियान चला कर लाल बालू की ढ़लाई कर रहे हैं चरवाहन को जब्त किया है. इनमें तीन ट्रैक्टर और एक ट्रक शामिल है. इन पर 960 घन फीट लदा था, जिनकी कीमत लगभग चार लाख रुपए है. पांच लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है.
क्या कहते हैं पदाधिकारी
विभाग ने रॉयल्टी का समय तय कर दिया है, ताकि समय पर सरकारी राजस्व जमा हो सके. इसमें लापरवाही करनेवाले चिमनी मालिको को जहां चरणबद्ध दंड का प्रावधान किया गया है, वहीं अत्यधिक देरी से उनके व्यवसाय को भी निरूद्ध किया जा सकता है. इसके लिए विभागीय निर्देश जारी हो चुका है. लाल बिहारी प्रसाद, जिला खनन पदाधिकारी, सारणडिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है