छपरा. नगर निगम क्षेत्र के अब किसी भी भाग में खुले में मांस-मछली की बिक्री नहीं होगी. इस पर अमल करने के लिए शनिवार को नगर आयुक्त सुनील कुमार पांडे ने आदेश जारी कर दिया. इसके लिए सहायक लोक स्वच्छता पदाधिकारी के नेतृत्व में शहर के पूर्वी और शहर के पश्चिमी भाग के लिए दो अलग-अलग टीमों का गठन किया गया है. इन दोनों टीमों को कई आदेश दिए गए हैं जिसका अनुपालन करना होगा और शहर को स्वच्छ बनाए रखने में हर संभव प्रयास करना होगा. महापौर के आदेश पर से नगर आयुक्त ने मीट-मछली की दुकानों को हटाने का अभियान शुरू कर दिया है अब निगम की जेसीबी शहर की उन चौक-चौराहों और सड़कों पर चलेगीजहां खुले में मांस-मछली बेचे जा रहे है.
इन अधिकारियों की टीम बनी
नगर आयुक्त ने नगर निगम के 45 वार्ड को दो भागों में बताते हुए दो सहायक लोक सुरक्षा पदाधिकारी के नेतृत्व में टीम का गठन किया है. वार्ड नंबर 1 से 22 तक लोक स्वच्छता पदाधिकारी सुमित कुमार का नेतृत्व में सफाई निरीक्षक चंद्र मोहन यादव, अखिलेश राय और संजय राम कार्रवाई करेंगे. जबकि वार्ड संख्या 23 से 45 तक में लोक स्वच्छता पदाधिकारी संजीव कुमार मिश्रा का नेतृत्व में सफाई निरीक्षक असगर अली, राजनाथ राय और सुमित कुमार कार्रवाई करेंगे.लाइसेंस लेना अनिवार्य
शहर में खुले में बेचे जा रहे मांस व मछली दुकानदारों को पहले हिदायत दी जाएगी इसके बाद भी वह नहीं माने तो उनके सामान जप्त कर लिए जाएंगे और जुर्माना लगाया जाएगा.बिक्री स्थलों की सूची हो रही तैयार
खुले में मांस मछली बेचने पर रोक लगाने के लिए जांच क्रम में उन स्थलों को भी चिह्नित किया गया है जहां दुकान लगायी जाती है. उन स्थलों पर दुकान नहीं लगाने का नगर निगम की ओर से कार्रवाई शुरू कर दी गई है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है